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Road Accident: सड़क हादसे में युवक की मौत, ट्रक मालिक व बीमा कंपनी को 36 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 05 Dec 2025 05:22 PM IST
सार

महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने दिसंबर 2020 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में एक ट्रक की चपेट में आने से मारे गए 20 साल के एक आदमी के परिवार को 36.51 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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Maharashtra MACT Orders Truck Owner, Insurer to Pay Rs 36.5 Lakh Compensation in Fatal Road Accident Case
Representative Image - फोटो : संवाद
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विस्तार
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महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 20 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में उसके परिजनों को 36.51 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल की सदस्य रूपाली वी. मोहिटे ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि हादसे के लिए ट्रक चालक पूरी तरह दोषी है। और इसलिए मुआवजा ट्रक मालिक और बीमा कंपनी दोनों को मिलकर देना होगा।
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ड्यूटी के बाद घर लौटते समय हुआ हादसा
मृतक सनी येड़े 11 दिसंबर 2020 को दोपहर करीब 3 बजे अपनी ड्यूटी पूरी कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जब वह मानखुर्द-घाटकोपर लिंक रोड के छेड़ा नगर इलाके से गुजर रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक बल्कर ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि दोपहिया वाहन सड़क डिवाइडर से जा टकराया।

घायल सनी को तुरंत राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसी दिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बाद में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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ट्रिब्यूनल ने कहा- नहीं थी मृतक की कोई गलती
ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि घटनास्थल की परिस्थिति दर्शाती है कि ट्रक तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था। रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो मृतक की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही या योगदान दर्शाता हो।

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36.51 लाख रुपये मुआवजा, 9% वार्षिक ब्याज के साथ
ट्रिब्यूनल ने ट्रक मालिक और बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से 36,51,218 रुपये का मुआवजा भुगतान करें। इस राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगेगा, जिसकी गणना याचिका दायर किए जाने की तारीख से लेकर पूरी रकम जमा होने तक की जाएगी। 

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