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बिहार की लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: भाजपा मंत्री के पति को कोर्ट का नोटिस, 26 फरवरी को अगली सुनवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Tue, 13 Jan 2026 04:40 PM IST
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सार

Muzaffarpur News: बिहार की लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट ने भाजपा मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू को नोटिस जारी किया है। वायरल वीडियो के बाद दर्ज परिवाद पर अगली सुनवाई 26 फरवरी 2026 को होगी।
 

Court sends notice against BJP minister's husband Girdhari Lal Sahu objectionable remarks on Bihar girls case
भाजपा मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार की लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने उत्तराखंड की भाजपा मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अदालत में दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है।

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वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुआ परिवाद
बीते दिनों गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसमें वह युवाओं से बातचीत के दौरान कथित तौर पर यह कहते दिखे कि यदि वे शादी करने में असमर्थ हैं तो उनके लिए बिहार से लड़की लाई जाएगी और बिहार की लड़कियां 20 से 25 हजार रुपये में शादी के लिए उपलब्ध हैं। इस बयान को लेकर व्यापक विरोध हुआ था।
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कोर्ट ने जारी किया नोटिस
 
अधिवक्ता ने जताई सम्मान को ठेस पहुंचने की बात
इस मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर की अदालत में परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया कि इस तरह की टिप्पणी से बिहार की लड़कियों और समाज के सम्मान को ठेस पहुंची है। मामले की सुनवाई के लिए पहले 13 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी।
 
कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जवाब तलब
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए गिरधारी लाल साहू के खिलाफ नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 26 फरवरी 2026 निर्धारित की है।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस
 
परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए नोटिस जारी किया है। अब गिरधारी लाल साहू को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

 

 

 

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