{"_id":"66ed5dade6d690ce3c08fab5","slug":"bharatpe-fraud-case-eow-arrests-ashneer-grover-s-family-member-2024-09-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"BharatPe: ईओडब्ल्यू ने अशनीर ग्रोवर के परिवार के सदस्य को किया गिरफ्तार, पैसों की हेराफेरी का है मामला","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
BharatPe: ईओडब्ल्यू ने अशनीर ग्रोवर के परिवार के सदस्य को किया गिरफ्तार, पैसों की हेराफेरी का है मामला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 20 Sep 2024 05:04 PM IST
विज्ञापन
सार
भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के रिश्तेदार दीपक गुप्ता को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि गुप्ता का नाम उस प्राथमिकी में है जो ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ मई 2023 में 81 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि गुप्ता से पूछताछ की जा रही है।

आर्थिक अपराध
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फिनटेक कंपनी भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के एक परिवार के सदस्य को धन की कथित हेराफेरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ग्रोवर के रिश्तेदार दीपक गुप्ता को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि गुप्ता का नाम उस प्राथमिकी में है जो ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ मई 2023 में 81 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि गुप्ता से पूछताछ की जा रही है।

Trending Videos
अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक की दूसरी गिरफ्तारी है। इस साल अगस्त में, ईओडब्ल्यू ने अमित कुमार बंसल को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उन गैर-मौजूद फर्मों के सदस्यों में से एक थे, जिन्हें 2019 और 2021 के बीच भारतपे के तत्कालीन निदेशकों से 72 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन
भारतपे ने ग्रोवर और उनके परिवार पर फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को अवैध भुगतान करने, आरोपियों से जुड़े पास-थ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान करने, इनपुट-टैक्स क्रेडिट में फर्जी लेनदेन करने और माल व सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों को जुर्माने का भुगतान करने का आरोप लगाया था। इसके अलावे, ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान करके, जाली चालान और सबूतों को नष्ट करके कंपनी को लगभग 81.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।