सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   PPF minimum deposit Sukanya Samriddhi Yojana NPS deadline March 31 2026 Tax saving schemes

31 मार्च 2026 की डेडलाइन: क्या आपने पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या खाते में डाले पैसे? क्या खाता बंद होने का खतरा

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kumar Vivek Updated Mon, 09 Mar 2026 01:51 PM IST
विज्ञापन
सार

31 मार्च 2026 से पहले पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम बैलेंस जमा करना क्यों है जरूरी? खाता बंद होने और जुर्माने से बचने के नियम आसान सवाल-जवाब में समझें।

PPF minimum deposit Sukanya Samriddhi Yojana NPS deadline March 31 2026 Tax saving schemes
बचत योजनाएं। - फोटो : Freepik
विज्ञापन

विस्तार

वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) या नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) जैसी टैक्स-सेविंग स्कीमों में निवेश किया हुआ है, तो आपके लिए 31 मार्च 2026 एक बेहद अहम तारीख है। अगर आपने इस तारीख तक एक जरूरी काम नहीं निपटाया, तो आपका खाता बंद (इनएक्टिव) हो सकता है और आपको भारी नुकसान के साथ-साथ पेनाल्टी (जुर्माना) भी भरनी पड़ सकती है। 

Trending Videos


आइए आसान भाषा में सवाल-जवाब के जरिए समझते हैं कि आपको 31 मार्च से पहले क्या करना है और अगर आप चूक गए तो क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है?

सवाल: 31 मार्च 2026 से पहले निवेशकों के लिए क्या करना सबसे ज्यादा जरूरी है?
जवाब:
निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक अपने पीपीएफ, एसएसवाई और एनपीएस खातों में इस वित्त वर्ष (FY26) की 'न्यूनतम जमा राशि' डालनी होगी। इन योजनाओं में टैक्स छूट का फायदा मिलता है, इसलिए इन्हें एक्टिव रखने के लिए हर साल एक तय रकम जमा करना अनिवार्य होता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सवाल: पीपीएफ खाते के लिए न्यूनतम जमा राशि कितनी है और न देने पर क्या होगा?
जवाब:
पीपीएफ खाते को चालू रखने के लिए हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। अगर आप यह रकम जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। खाता बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप इस पर लोन लेने या पैसे निकालने की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बंद खाते को दोबारा चालू कराने के लिए आपको हर डिफ़ॉल्ट साल के हिसाब से 500 रुपये का बकाया और 50 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी (यानी कुल 550 रुपये प्रति वर्ष)।

सवाल: सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों के लिए क्या नियम हैं?
जवाब:
बेटियों के भविष्य के लिए लोकप्रिय इस पुरानी टैक्स व्यवस्था वाली योजना में हर वित्त वर्ष न्यूनतम 250 रुपये जमा करना अनिवार्य है। अगर 31 मार्च तक यह पैसा खाते में नहीं गया, तो अकाउंट को 'डिफ़ॉल्ट' मान लिया जाएगा। इस खाते को फिर से एक्टिव कराने के लिए आपको हर डिफ़ॉल्ट वर्ष के 250 रुपये के साथ-साथ 50 रुपये प्रति वर्ष का जुर्माना अलग से भरना होगा।

सवाल: नेशनल पेंशन सिस्टम खातों को फ्रीज होने से कैसे बचाएं?
जवाब:
पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स बचाने के लिए एनपीएस एक बेहतरीन विकल्प है। एनपीएस नियमों के मुताबिक, खाताधारकों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 1,000 रुपये जमा करने होते हैं। अगर टियर-1 (Tier-I) खाते में यह न्यूनतम रकम नहीं डाली गई, तो खाता फ्रीज हो जाएगा (अगर टियर-2 खाता लिंक है तो वह भी फ्रीज हो जाएगा)। इसे अनफ्रीज (चालू) कराने के लिए आपको बकाया न्यूनतम राशि के साथ 100 रुपये की पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी।

आखिरी वक्त की भागदौड़ और जुर्माने से बचने के लिए तुरंत अपने टैक्स सेविंग खातों का स्टेटस चेक करें। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले अपनी न्यूनतम जमा राशि सुनिश्चित करें, ताकि आपकी निवेश यात्रा बिना किसी रुकावट के चलती रहे और आपका टैक्स बेनिफिट भी सुरक्षित रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed