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पंजाब कैबिनेट का फैसला: मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत, बिजली के फिक्स चार्ज पर 50 फीसदी की कटौती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लुधियाना (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 27 Oct 2021 09:39 PM IST
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सार
लुधियाना में बुधवार को पहली बार पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पंजाब सरकार ने मध्यम उद्योगों को फिक्स चार्ज पर बड़ी राहत दी है। सरकार ने इस पर 50 फीसदी कटौती का एलान किया।

पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार ने कारोबारियों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। बुधवार को लुधियाना में आयोजित कैबिनेट बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा एलान किया। बैठक में मध्यम उद्योग को बिजली बिल पर फिक्स चार्ज में 50 फीसदी की छूट देने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस कटौती के बाद भी उद्योगों को पांच रुपये यूनिट बिजली नहीं मिल पाएगी। लेकिन कारोबारियों को कुछ राहत जरूर मिलेगी।
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कैबिनेट में छोटे व मध्यम उद्योग के विस्तार को गतिशील बनाने के लिए पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट 2020 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। पंजाब में छोटे और मध्यम उद्योगों की अनुमति में अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। उक्त एक्ट में आने वाली सात सेवाओं के संबंध में सर्टिफिकेट लेने के लिए आसानी होगी।
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फोकल प्वाइंट में उद्योग को पांच दिन और इससे बाहर कार्यशील यूनिट को 20 दिन में जारी किए जाएंगे। सीएम चन्नी ने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन हलवारा में बनने जा रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नींव पत्थर 15 नवंबर को रखा जाएगा और यह आठ माह में तैयार हो जाएगा।
वैट के 40 हजार केस रद्द करने का किया एलान
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार ने कारोबारियों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। वर्ष 2014-15 से पंजाब के कारोबारियों और उद्योगपतियों के खिलाफ लटक रहे करीब 48 हजार वैट के मामलों में बुधवार सीएम ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने 40 हजार केस रद्द करने का ऐलान कर दिया।
बाकी बचे आठ हजार मामलों में कारोबारियों को कुल राशि का महज तीस फीसदी ही चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस फैसले से सिर्फ कारोबारियों को राहत नहीं होगी, बल्कि इन केसों को देख रहे अधिकारियों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस समय इन केसों पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, जबकि उन्हें अन्य कार्य पूरा करने में दिक्कत हो रही थी।
40 हजार केस खत्म होने से दोनों पक्षों को राहत मिलेगी, वहीं कारोबारी अब अपना काम और तेजी से कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ हजार केस से संबधित व्यापारियों/उद्योगपतियों को कुल बकाया टैक्स देनदारी का सिर्फ 30 फीसदी जमा करवाना होगा। उनको मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त टैक्स देनदारी का सिर्फ 20 फीसदी जमा करवाना होगा और बाकी 80 फीसदी अगले साल तक जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग को सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए असली मददगार और सहयोगी के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा सीएम चन्नी ने कहा कि बीते लंबे समय से पंजाब के कारोबारियों पर चल रहे इंस्टीट्यूशनल टैक्स के राहत देने का फैसला सरकार ने कर दिया है।
उद्योग को यह राहत
- जीएसटी और वैट के मूल्यांकन के समय कारोबारी को खुद नहीं आना होगा। सब काम फेसलेस होगा
- आयकर विभाग में तैनात मोबाइल दस्तों की संख्या को 14 से कम करके चार किया दिया गया
- वैट के संबंध में 48 हजार केस में 40 हजार को माफ कर दिया गया
- वैट के बाकी आठ हजार केस में कुल राशि का 30 फीसदी देना होगा, पहले साल 20 फीसदी राशि देनी होगी, बाकी 80 फीसदी राशि को अगले साल लिया जाएगा
- पंजाब एग्रो इंडस्ट्री, पंजाब वित्त निगम, पंजाब राज्य उद्योग विकास निगम में उल्लंघन के आरोपियों को एक मुश्त निपटारा योजना
- पंजाब राज्य निर्यात निगम के प्लाट मालिकों के लिए माफी योजना को जल्द लाया जाएगा
- मध्यम दर्जे के उद्योग के बिजली बिल पर फिक्स चार्ज में 50 फीसदी की राहत
- प्रदेश के फोकल प्वाइंट में सुधार के लिए 150 करोड़ रुपये होंगे खर्च
- उद्योग को रास्ते के लिए शर्त को 6 करम से कम कर चार करम करने पर मोहर
- पट्टी मखू रेल लिंक के लिए जमीन अधिग्रहण कर अगले रेल बजट से पहले केंद्र को सौंपी जाएगी
- कारोबारियों के लिए अमृतसर में बनेगा प्रदर्शनी केंद्र
- लुधियाना के प्रदर्शनी केंद्र का 15 नवंबर को होगा उद्घाटन
- चंडीगढ़ के पास बनेगी फिल्म सिटी सेंटर