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Chandigarh News: किसी भी विभाग में 75 से कम संख्या के कैडर वाले अफसरों के लिए भी ऑनलाइन तबादला नीति लाएगी सरकार
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आचार संहिता के बाद लंबे समय से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों के होंगे तबादले
सीएम के ओएसडी सुधांशु गौतम अलग-अलग विभागों के साथ कर रहे समीक्षा बैठकें
जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ होगी बैठक, आचार संहिता के बाद लागू होगी नीति
चंडीगढ़। विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति के सकारात्मक परिणामों के बाद हरियाणा सरकार अब इस नीति को संशोधित करते इसे विस्तृत करने जा रही है। अब ऑनलाइन तबादला नीति के अंदर 75 तक की संख्या वाले कार्यालय या विभाग के कैडर अधिकारी भी शामिल होंगे। अभी तक इस नीति के तहत दफ्तर या विभाग में केवल 75 की संख्या से अधिक वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए तबादले की नीति बनाई हुई है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम विभागीय अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें करके समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि किस विभाग में किस कैडर के अधिकारियों के तबादलों को ऑनलाइन पाॅलिसी में लिया जाना है या नहीं। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इस संबंध में बैठक होगी और उसी बैठक में इन पर मुहर लगेगी। हालांकि, इस नीति को आचार संहिता हटने के बाद ही लागू किया जाएगा। इसके बाद फील्ड में लंबे समय से एक ही सीट पर जमे अधिकारियों के तबादले होंगे।
खजाना विभाग में छोटे स्तर के अधिकारियों के लिए तो तबादला पाॅलिसी बन गई। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नहीं बनी। अभी तक इस विभाग में अकाउंट ऑफिसर तो इन नीति में शामिल हैं। लेकिन चीफ अकाउंट ऑफिसर व सीनियर अकाउंट ऑफिसर इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी संख्या 50-50 है। इसी प्रकार, जिला खजाना अधिकारियों की संख्या 22 है। वहीं, शिक्षा विभाग में डीईओ, डीईईओ, बीईओ और बीईओ, आबकारी एवं कराधान विभाग में जिला अधिकारी, आईटीआई, रोजगार व समाज कल्याण समेत अन्य विभाग हैं, जहां पर कई-कई ऐसे कैडर हैं, जिनमें अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 75 से कम हैं।
300 से 75 और अब इसे नीचे वाले आएंगे दायरे में
शुरुआत में 2021 में सभी विभागों के लिए ऑनलाइन तबादला पाॅलिसी लाई गई थी। उस समय 300 कर्मचारियों तक की संख्या के कैडर को इस नीति में शामिल किया था। इसके बाद इससे नीचे की संख्या वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों की जरूरत महसूस हुई तो इनकी संख्या 75 कर दी गई। मतलब किसी विभाग में 75 की संख्या तक अधिकारी या कर्मचारी हैं तो वे इस नीति में शामिल होंगे। लेकिन बाद में सरकार के संज्ञान में आया इनके अलावा भी काफी संख्या में ऐसे कैडर के अधिकारी हैं, जिनकी संख्या 20 से 75 के बीच में है। इसलिए अब सरकार इन अधिकारियों को भी इस नीति से जोड़ने जा रही है।

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जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ होगी बैठक, आचार संहिता के बाद लागू होगी नीति
चंडीगढ़। विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति के सकारात्मक परिणामों के बाद हरियाणा सरकार अब इस नीति को संशोधित करते इसे विस्तृत करने जा रही है। अब ऑनलाइन तबादला नीति के अंदर 75 तक की संख्या वाले कार्यालय या विभाग के कैडर अधिकारी भी शामिल होंगे। अभी तक इस नीति के तहत दफ्तर या विभाग में केवल 75 की संख्या से अधिक वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए तबादले की नीति बनाई हुई है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम विभागीय अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें करके समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि किस विभाग में किस कैडर के अधिकारियों के तबादलों को ऑनलाइन पाॅलिसी में लिया जाना है या नहीं। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इस संबंध में बैठक होगी और उसी बैठक में इन पर मुहर लगेगी। हालांकि, इस नीति को आचार संहिता हटने के बाद ही लागू किया जाएगा। इसके बाद फील्ड में लंबे समय से एक ही सीट पर जमे अधिकारियों के तबादले होंगे।
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खजाना विभाग में छोटे स्तर के अधिकारियों के लिए तो तबादला पाॅलिसी बन गई। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नहीं बनी। अभी तक इस विभाग में अकाउंट ऑफिसर तो इन नीति में शामिल हैं। लेकिन चीफ अकाउंट ऑफिसर व सीनियर अकाउंट ऑफिसर इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी संख्या 50-50 है। इसी प्रकार, जिला खजाना अधिकारियों की संख्या 22 है। वहीं, शिक्षा विभाग में डीईओ, डीईईओ, बीईओ और बीईओ, आबकारी एवं कराधान विभाग में जिला अधिकारी, आईटीआई, रोजगार व समाज कल्याण समेत अन्य विभाग हैं, जहां पर कई-कई ऐसे कैडर हैं, जिनमें अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 75 से कम हैं।
300 से 75 और अब इसे नीचे वाले आएंगे दायरे में
शुरुआत में 2021 में सभी विभागों के लिए ऑनलाइन तबादला पाॅलिसी लाई गई थी। उस समय 300 कर्मचारियों तक की संख्या के कैडर को इस नीति में शामिल किया था। इसके बाद इससे नीचे की संख्या वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों की जरूरत महसूस हुई तो इनकी संख्या 75 कर दी गई। मतलब किसी विभाग में 75 की संख्या तक अधिकारी या कर्मचारी हैं तो वे इस नीति में शामिल होंगे। लेकिन बाद में सरकार के संज्ञान में आया इनके अलावा भी काफी संख्या में ऐसे कैडर के अधिकारी हैं, जिनकी संख्या 20 से 75 के बीच में है। इसलिए अब सरकार इन अधिकारियों को भी इस नीति से जोड़ने जा रही है।