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Chhattisgarh High Court: अवमानना मामले में दो IAS के खिलाफ जमानती वारंट जारी, कोर्ट में पेश होने का आदेश

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 14 Nov 2025 10:02 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और किरण कौशल कौर के खिलाफ पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया। दोनों अधिकारियों को सोमवार को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

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Chhattisgarh High Court Bailable warrant issued against two IAS officers in contempt case
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर को 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। पिंगुआ को पहले भी कई बार अवमानना नोटिस जारी हुआ है।
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मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर, अस्टिटेंट प्रोफेसर, डिमोस्ट्रेटर के पदों पर 15 साल से कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि लंबे सर्विस रिकार्ड के बाद भी सरकार नियमितीकरण पर ध्यान नहीं दे रही जबकि उनकी योग्यता और काम वही है जो नियमित वालों से लिया जाता है।
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हाईकोर्ट की डीबी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए नियमित करने कहा था। कालेजों और सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तीन महीने में आदेश का पालन करने कहा था।

इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई। शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आईएएस अधिकारियों पर 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा।
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