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छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर: अमित बघेल को हाईकोर्ट से शर्त के साथ राहत, 3 महीने तक नहीं रहेंगे रायपुर में

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 09 Apr 2026 06:19 PM IST
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सार

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अध्यक्ष अमित बघेल को 14 प्राथमिकी में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन हाईकोर्ट की शर्त है कि तीन महीने तक रायपुर में नहीं रहेंगे। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया।

Johar Chhattisgarh Party President Amit Baghel granted interim bail by High Court in 14 FIR
अमित बघेल (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

जोहार छत्तीसग पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 14 प्राथमिकी मामलों में तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की गई है। यह फैसला दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुनाया गया।

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अमित बघेल के खिलाफ तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में मामले दर्ज थे। ये सभी मामले रायपुर के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए थे। उन पर प्रेस बयान के माध्यम से समाज विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने इन आरोपों से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दी है। 
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यह राहत उनके लिए एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है। कोर्ट ने जमानत देते समय एक अहम शर्त भी रखी है। इस शर्त के अनुसार, अमित बघेल अगले तीन महीने तक रायपुर शहर में नहीं रह पाएंगे। उन्हें सिर्फ कोर्ट में पेशी के लिए ही रायपुर आने की अनुमति होगी। इस फैसले से उन्हें कुछ समय के लिए कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अमित बघेल को अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। हालांकि, जमानत के साथ ही कोर्ट ने उनके रायपुर में रहने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तीन महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे केवल न्यायिक पेशी के लिए ही रायपुर आ सकते हैं।

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