सीजी: आठ साल पहले चुराए हीरे बेचने निकला 64 वर्षीय आरोपी, धमतरी में 146 नग के साथ गिरफ्तार
धमतरी पुलिस और साइबर सेल ने नेशनल हाईवे-30 पर 64 वर्षीय विनोद अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 146 नग बहुमूल्य पत्थर बरामद हुए, जिन्हें उसने कथित तौर पर 2018 में पायलीखंड खदान से चुराया था।
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धमतरी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने हीरे जैसे बहुमूल्य पत्थरों की तस्करी के मामले का खुलासा किया है। जिले में नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 146 नग बहुमूल्य पत्थर बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने इन पत्थरों को वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से चुराया था। अब वह इन्हें बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में धमतरी पहुंचा था।
दरअसल, धमतरी जिले में अवैध गतिविधियों, संपत्ति संबंधी अपराधों और बेशकीमती खनिज संपदा की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने सख्त निर्देश जारी किए थे। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रायपुर-जगदलपुर नेशनल हाईवे-30 पर एक संदिग्ध व्यक्ति बहुमूल्य हीरे लेकर किसी खरीदार का इंतजार कर रहा है।
सूचना मिलते ही चौकी बिरेझर और साइबर थाने की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास संदिग्ध की घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान 64 वर्षीय विनोद अग्रवाल, निवासी के.के. वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के रूप में बताई।
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 146 नग सफेद, चमकदार और पारदर्शी बहुमूल्य पत्थर बरामद हुए। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने इन पत्थरों को वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से चुराया था। इसके बाद वह करीब आठ साल तक इन्हें बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में रहा और अब धमतरी पहुंचा था।
16.17 ग्राम कुल वजन, 10.15 लाख रुपये का मशरूका जब्त
पुलिस द्वारा कराई गई जांच में बरामद 146 नग बहुमूल्य पत्थरों का कुल वजन 16.17 ग्राम और शुद्ध वजन 13.49 ग्राम पाया गया। इनका बाजार मूल्य लगभग 10 लाख 5 हजार रुपये आंका गया है। इसके अलावा आरोपी के पास से मोबाइल फोन और नकद राशि भी जब्त की गई। पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए कुल मशरूके की कीमत 10 लाख 15 हजार 200 रुपये है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।