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Chhattisgarh News: कबीरधाम में 16.50 लाख रुपये के केसीसी लोन धोखाधड़ी का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 17 Sep 2025 03:59 PM IST
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सार
ग्राम बुचीपारा थाना पंडरिया निवासी गणेश राम धुर्वे ने 24 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि जुलाई 2024 में नेतराम डहरिया नामक व्यक्ति ने अपने आप को बैंक लोन एजेंट बताकर उसके कृषि भूमि के दस्तावेज और हस्ताक्षर ले लिए।
दो आरोपी गिरफ्तार
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की पुलिस ने वित्तीय धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 16.50 लाख रुपये के केसीसी लोन की राशि का दुरुपयोग कर पीड़ित के साथ धोखाधड़ी की थी।
थाना कुकदुर प्रभारी टीआई आशीष कंसारी ने बताया कि ग्राम बुचीपारा थाना पंडरिया निवासी गणेश राम धुर्वे ने 24 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि जुलाई 2024 में नेतराम डहरिया नामक व्यक्ति ने अपने आप को बैंक लोन एजेंट बताकर उसके कृषि भूमि के दस्तावेज और हस्ताक्षर ले लिए। इसके बाद उसने अपने साथी बैंक कर्मी के साथ मिलकर उसके नाम पर 16.50 लाख रुपये का केसीसी लोन स्वीकृत कराया और पूरी राशि को पीड़ित के खाते से एटीएम व ऑनलाइन माध्यम से निकाल लिया।
रिपोर्ट पर थाना कुकदुर में धारा 318(4), 3(5) BNS व धारा 66(सी) IT एक्ट 2000 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान गवाहों के बयान, बैंक दस्तावेज, एकाउंट ओपनिंग फॉर्म व ट्रांजेक्शन डिटेल जब्त किए गए। पुलिस ने जांच के आधार पर गिरीश कुमार वर्मा निवासी कुम्हारी, जिला दुर्ग और नेतराम डहरिया निवासी इंदौरी, जिला कबीरधाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का लोन लेने या दस्तावेज उपलब्ध कराने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि सीधे संबंधित बैंक शाखा में करें। किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की हरकत किए जाने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाना को सूचना दें।
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थाना कुकदुर प्रभारी टीआई आशीष कंसारी ने बताया कि ग्राम बुचीपारा थाना पंडरिया निवासी गणेश राम धुर्वे ने 24 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि जुलाई 2024 में नेतराम डहरिया नामक व्यक्ति ने अपने आप को बैंक लोन एजेंट बताकर उसके कृषि भूमि के दस्तावेज और हस्ताक्षर ले लिए। इसके बाद उसने अपने साथी बैंक कर्मी के साथ मिलकर उसके नाम पर 16.50 लाख रुपये का केसीसी लोन स्वीकृत कराया और पूरी राशि को पीड़ित के खाते से एटीएम व ऑनलाइन माध्यम से निकाल लिया।
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रिपोर्ट पर थाना कुकदुर में धारा 318(4), 3(5) BNS व धारा 66(सी) IT एक्ट 2000 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान गवाहों के बयान, बैंक दस्तावेज, एकाउंट ओपनिंग फॉर्म व ट्रांजेक्शन डिटेल जब्त किए गए। पुलिस ने जांच के आधार पर गिरीश कुमार वर्मा निवासी कुम्हारी, जिला दुर्ग और नेतराम डहरिया निवासी इंदौरी, जिला कबीरधाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का लोन लेने या दस्तावेज उपलब्ध कराने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि सीधे संबंधित बैंक शाखा में करें। किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की हरकत किए जाने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाना को सूचना दें।