{"_id":"680e27e26aea69c27c061882","slug":"maoist-bombs-and-material-recovered-in-dhamtari-2025-04-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chhattisgarh: धमतरी में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में बड़ी सफलता, माओवादियों के बम और अन्य सामग्री बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chhattisgarh: धमतरी में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में बड़ी सफलता, माओवादियों के बम और अन्य सामग्री बरामद
Sun, 27 Apr 2025 06:36 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
Published by: श्याम जी.
Updated Sun, 27 Apr 2025 06:36 PM IST
सार
धमतरी जिले में डीआरजी और सीएएफ की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान माओवादियों के छिपाए बम, वॉकी-टॉकी और अन्य सामग्री बरामद की। बीडीएस टीम ने बमों को निष्क्रिय कर अज्ञात माओवादियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
विज्ञापन
नक्सली सामग्री बरामद
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में डीआरजी और सीएएफ खल्लारी की संयुक्त टीम ने नक्सल विरोधी सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए बम और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार, नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडेय के मार्गदर्शन में नगरी डीआरजी और सीएएफ खल्लारी की टीम थाना खल्लारी के चमेंदा और साल्हेभाट क्षेत्र में सर्चिंग के लिए रवाना हुई।
विज्ञापन
रविवार सुबह करीब आठ बजे चमेंदा और साल्हेभाट के बीच जंगल में माओवादियों द्वारा डंप की गई सामग्री मिली। इसमें तीन कुकर बम, तीन अमूल दूध के डिब्बे (बम, दो पाइप बम, एक टिफिन बम, एक वॉकी-टॉकी, दवाइयां, दैनिक उपयोग के बर्तन, राशन और अन्य सामग्री शामिल है।
विज्ञापन
एसडीओपी शैलेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि ये सामग्री दो अलग-अलग स्थानों पर तिरपाल, नीले प्लास्टिक ड्रम और थैलों में छिपाई गई थी। बीडीएस (बम निरोधक दस्ता) टीम ने बमों को निष्क्रिय कर दिया। थाना खल्लारी में अज्ञात प्रतिबंधित माओवादियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।