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Chhattigarh: 45 दिन में बीमा कंपनी करे भुगतान, कोर्ट ने साथ ही दी चेतावनी; समय बाद देना होगा ब्याज

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 02 May 2025 09:32 PM IST
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सार

इंश्योरेंस कंपनी रायगढ़ को डेढ़ लाख का बीमा क्षति भुगतान करने का आदेश दिया है। बीमा अवधि में बीमित वाहन क्षतिग्रस्त होने के बाद बीमा क्लेम का भुगतान करने में आनाकानी करने के मामले आदेश दिया है।

insurance company Raigarh ordered to pay insurance compensation of Rs 1-5 lakh.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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बीमा अवधि में बीमित वाहन क्षतिग्रस्त होने के बाद बीमा क्लेम का भुगतान करने में आनाकानी करने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने द ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी रायगढ़ को डेढ लाख का बीमा क्षति भुगतान करने तथा मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में 7 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

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मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक सिद्धार्थ अनंत निवासी राजीव गांधी नगर जैतखंब भजन डीपा के द्वारा अनावेदक बीमा कंपनी द ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा रायगढ़ से अपने स्वामित्व की वाहन कार विटारा ब्रेजा व्हीडीआई क्रमांक सीजी 13 एबी 5967 का बीमा 12 हजार 702 अदा कर कराया।
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पॉलिसी अवधि 27 जून 2022 से 26 जून 2023 तक है। आवेदक का उक्त वाहन 15 दिसंबर 2022 को थाना परिसर बरमकेला में खड़ी थी। जहां एक उग्र भीड़ के द्वारा उक्त वाहन में तोड़फोड़ कर कार को पलटा दिया। जिसके कारण वाहन में अत्याधिक क्षति हुई। उक्त घटना के संबंध में लिखित शिकायत बरमकेला थाने में दी। वाहन में आये क्षति के संबंध में अनावेदक बीमा कंपनी को सूचित किया गया। जिस पर अनावेदक बीमा कंपनी के द्वारा अपने सर्वेयर से क्षति का आकलन करवाया गया।

आवेदक द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को मरम्मत हेतु मारूति सत्या आटो मोबाइल लिमिटेड रायगढ़ में दिया गया। जहां मरम्मत में 1 लाख 94 हजार का व्यय हुआ। जिसके भुगतान हेतु अनावेदक बीमा कंपनी के समक्ष क्लेम किया। परंतु बीमा कंपनी के द्वारा उक्त क्लेम का भुगतान नहीं किया जा सका। टाल मटोल किया जाने लगा। जबकि उक्त वाहन बीमा कंपनी से बीमाकृत था और बीमा अवधि में ही वह क्षतिग्रस्त हुआ है। इस मामले में बीमा कंपनी के द्वारा बीमा क्लेम का भुगतान करने से आनाकानी करने पर पीड़ित के द्वारा उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायगढ़ में अधिवक्ता के माध्यम से परिवार दायर किया गया।

इस मामले में आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं राजश्री अग्रवाल की ओर से दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात इस मामले में बीमा कंपनी को सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए बीमा कंपनी को आवेदक को 45 दिवस के भीतर बीमा क्षति के रूप में 1 लाख 50 हजार 978 रुपये मानसिक क्षति के रुप में 5 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। निर्णय में 45 दिवस के भीतर उक्त भुगतान न करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता एमएस रथ ने पैरवी की।

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