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उधारी में मर्डर: मकान के पीछे बाड़ी में मिला शव, छह साल पहले लिए थे पांच हजार; आरोपी के कबूला जुर्म
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
Published by: रायगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2026 08:56 PM IST
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सार
रायगढ़ में निर्माणाधीन मकान के पीछे एक युवक की शव मिली। पुलिस जांच में छह साल पुराने पांच हजार उधार के विवाद में हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को जुर्म कबूल कर लिया।
आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवक का शव मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधारी रकम के चलते आरोपी ने गला और मुंह दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। यह मामला कापू थाना क्षेत्र का है।
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ग्राम कुम्हीचुआ में 27 अप्रैल को देवव्रत तुरी (30) का शव उसके निर्माणाधीन मकान के पीछे बाड़ी में संदिग्ध अवस्था में मिला था। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत दम घुटने और गले की हड्डी टूटने से होने की पुष्टि हुई। इसके बाद अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
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तीन दिनों की सघन पूछताछ में कोई खास जानकारी नहीं मिली। पुलिस को बाद में पता चला कि गांव के करमसाय नगेसिया और मृतक के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद था। मार्च महीने में करमसाय का परिवार देवव्रत के घर झगड़ा करने आया था।
संदेह के आधार पर करमसाय नगेसिया (42) को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पहले उसने गुमराह किया लेकिन बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि करीब छह वर्ष पहले देवव्रत तुरी ने उससे पांच हजार रुपये ब्याज पर उधार लिए थे। देवव्रत लगातार रकम लौटाने में टालमटोल कर रहा था। ब्याज सहित रकम बढ़ने और बार-बार मांगने पर भी पैसा वापस न मिलने से करमसाय के मन में रंजिश थी। 11 मार्च को पैसा मांगने पर करमसाय ने देवव्रत के माता-पिता और बहन से गाली-गलौज भी की थी।
आरोपी ने बताया कि 26 अप्रैल की रात 11 बजे वह शादी कार्यक्रम से लौट रहा था। उसने देवव्रत को उसके घर के पास देखा। पुराने विवाद के कारण गुस्से में आकर करमसाय ने देवव्रत के मुंह और गले को दोनों हाथों से दबा दिया। उसने देवव्रत को जमीन पर पटक दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को उठाकर घर के पीछे बाड़ी में फेंक दिया ताकि हत्या को छुपाया जा सके। कापू पुलिस ने आरोपी करमसाय नगेसिया के खिलाफ हत्या की धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
