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रायगढ़ में शादी का झांसा देकर शोषण: बार-बार संबंध बनाए, अब शादी से किया इनकार; आरोपी अंबिकापुर से गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
Published by: रायपुर ब्यूरो
Updated Sun, 12 Apr 2026 09:45 PM IST
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सार
रायगढ़ में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोपी को पुलिस ने अंबिकापुर से गिरफ्तार किया। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है और उसे रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी से इनकार करने वाले आरोपी को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अंबिकापुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला महिला थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 8 अप्रैल को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2019 में घरेलू विवाद के चलते वह अपने बच्चों के साथ पति से अलग रह रही है। इसी दौरान धर्मेंद्र पासवान (28) का उसके घर आना-जाना था। उसने सहारा देने और शादी का आश्वासन दिया।
पीड़िता के अनुसार, 2022 में आरोपी उसे अपने किराए के मकान में ले गया और उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद भी वह लगातार उसका दैहिक शोषण करता रहा। 2025 में आरोपी इलाज के बहाने अपने गांव चला गया। 15 जनवरी को रायगढ़ लौटकर उसने फिर संबंध बनाए, लेकिन शादी से साफ इनकार कर दिया।
पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 69 और 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। अंबिकापुर में उसके होने की सूचना पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद आरोपी को रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया है।
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मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 8 अप्रैल को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2019 में घरेलू विवाद के चलते वह अपने बच्चों के साथ पति से अलग रह रही है। इसी दौरान धर्मेंद्र पासवान (28) का उसके घर आना-जाना था। उसने सहारा देने और शादी का आश्वासन दिया।
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पीड़िता के अनुसार, 2022 में आरोपी उसे अपने किराए के मकान में ले गया और उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद भी वह लगातार उसका दैहिक शोषण करता रहा। 2025 में आरोपी इलाज के बहाने अपने गांव चला गया। 15 जनवरी को रायगढ़ लौटकर उसने फिर संबंध बनाए, लेकिन शादी से साफ इनकार कर दिया।
पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 69 और 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। अंबिकापुर में उसके होने की सूचना पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद आरोपी को रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया है।