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Raipur News: रामनवमी-महावीर जयंती पर रायपुर में नॉनवेज बंद, निगम का आदेश जारी
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 20 Mar 2026 12:32 PM IST
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सार
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 20 मार्च (चेट्रीचंड), 27 मार्च (रामनवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को शहर में सभी मांसाहार की दुकानें बंद रहेंगी।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 20 मार्च (चेट्रीचंड), 27 मार्च (रामनवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को शहर में सभी मांसाहार की दुकानें बंद रहेंगी।
यह निर्णय शहर में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और विभिन्न समुदायों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन तिथियों पर केवल मांस-मटन की दुकानें ही नहीं, बल्कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में भी मांसाहारी भोजन की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
नगर निगम ने आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विभिन्न इलाकों में निरीक्षण करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अनदेखी करने पर संबंधित व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं।
नगर निगम ने व्यापारियों और होटल संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे इन निर्देशों का पालन करें, ताकि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें।
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यह निर्णय शहर में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और विभिन्न समुदायों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन तिथियों पर केवल मांस-मटन की दुकानें ही नहीं, बल्कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में भी मांसाहारी भोजन की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
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नगर निगम ने आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विभिन्न इलाकों में निरीक्षण करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अनदेखी करने पर संबंधित व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं।
नगर निगम ने व्यापारियों और होटल संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे इन निर्देशों का पालन करें, ताकि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें।