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Raipur News: रायपुर में नशे पर सख्ती, रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन की बिक्री पर रोक

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 30 Jan 2026 12:34 PM IST
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सार

रायपुर में नाबालिगों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने कड़ा कदम उठाया है। शहर के नगरीय क्षेत्र में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Strict action against drugs in Raipur, ban on sale of rolling paper and smoking cones
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रायपुर में नाबालिगों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने कड़ा कदम उठाया है। शहर के नगरीय क्षेत्र में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल लागू हो गया है और 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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पुलिस को सोशल मीडिया, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि युवा और नाबालिग इन सामानों का इस्तेमाल गांजा, चरस जैसे नशीले पदार्थों के सेवन में कर रहे हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। ये सामान पान दुकानों, किराना स्टोर, चाय दुकानों, कैफे और रेस्टोरेंट में आसानी से मिल रहे थे, जिससे नशे की आदत तेजी से फैल रही थी। 
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राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत पुलिस आयुक्त को मिली विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत रायपुर शहर में किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान से इन वस्तुओं की बिक्री नहीं की जा सकेगी। पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में छूट चाहती है, तो वह आवेदन कर सकती है। आवेदन पर सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।

आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दंड दिया जाएगा। पुलिस ने व्यापारियों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है, ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके।

यहां देखें आदेश की कॉपी
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