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Dehradun News: खुखरी रखने के दोषी को एक हजार रुपये का अर्थदंड
Fri, 30 Oct 2026 07:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Fri, 30 Oct 2026 07:05 PM IST
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टैग...अदालत से
विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने शुक्रवार को सेलाकुई क्षेत्र में अवैध खुखरी रखने के मामले में आरोपी विशाल कश्यप को जुर्म इकबाल के आधार पर दोषसिद्ध करार दिया। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार 20 अगस्त 2026 को रात 2:25 बजे थानागेट चकराता रोड पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से एक खुखरी बरामद हुई थी। शुक्रवार को जिला कारागार देहरादून से उसे न्यायिक अभिरक्षा में अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया। जुर्माना न देने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माना जमा करने पर उसे तत्काल रिहा किया जाएगा। संवाद
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विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने शुक्रवार को सेलाकुई क्षेत्र में अवैध खुखरी रखने के मामले में आरोपी विशाल कश्यप को जुर्म इकबाल के आधार पर दोषसिद्ध करार दिया। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार 20 अगस्त 2026 को रात 2:25 बजे थानागेट चकराता रोड पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से एक खुखरी बरामद हुई थी। शुक्रवार को जिला कारागार देहरादून से उसे न्यायिक अभिरक्षा में अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया। जुर्माना न देने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माना जमा करने पर उसे तत्काल रिहा किया जाएगा। संवाद