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Haldwani Violence: 50 साल की बुजुर्ग और मां-बेटी समेत पांच महिलाएं गिरफ्तार, हिंसा में पथराव और आगजनी का आरोप

संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 01 Mar 2024 10:19 PM IST
सार

Haldwani Violence News: बनभूलपुरा क्षेत्र के मलिक का बगीचा में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और मीडियाकर्मियों पर पथराव किया था। इसके साथ ही आगजनी और गोलीबारी की हिंसक घटना भी की।

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Haldwani Violence Five women including mother and daughter arrested accused of stone pelting and arson
हल्द्वानी हिंसा मामले में पांच महिलाएं गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 50 साल की बुजुर्ग महिला और मां-बेटी सहित कुल पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उन पर पथराव, आगजनी और लोक सेवकों को जान से मारने की कोशिश का आरोप है। पुलिस ने महिलाओं पर बलवा सहित घटना के लिए साजिश करने और आग से नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब गिरफ्तार उपद्रवियों की संख्या 89 हो गई है।

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एसएसपी कैंप कार्यालय में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र के मलिक का बगीचा में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और मीडियाकर्मियों पर पथराव किया था। इसके साथ ही आगजनी और गोलीबारी की हिंसक घटना भी की।
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इस पर बनभूलपुरा थाने में तीन मुकदमे दर्ज कराए गए थे। मुकदमा संख्या 23/24 नगर निगम की ओर से दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने पहले मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही करीब 84 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Haldwani Violence Five women including mother and daughter arrested accused of stone pelting and arson

वहीं क्षेत्र में महिलाओं पर भी पथराव और आगजनी में सहयोग करने के आरोप थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी और अन्य सबूतों को खंगालना शुरू किया। घटना में शामिल महिलाओं को चिह्नित किया गया। इसके बाद पुलिस ने पांच महिलाओं को मामले में गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं में मां-बेटी भी शामिल हैं, जिनके पति और पिता की पूर्व में मौत हो चुकी है।

वहीं एक महिला 50 वर्ष की है, जबकि दो महिलाएं 45 और एक महिला 33 साल की है। पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी धारा 147, 148, 307, 332, 353, 435, 427, 120 बी, 3/4 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मेडिकल परीक्षण के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है।

इनकी हुई गिरफ्तारी

मलिक का बगीचा निवासी शमशीर और उसकी मां शहनाज पत्नी स्व. जमील अहमद, सोनी पत्नी नाजिम मिकरानी, सलमा पत्नी नफीस अहमद और इंदिरा नगर निवासी रेशमा पत्नी मो. यामीन को जेल भेज दिया गया है।

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