माता-पिता ध्यान दें, नाबालिग बच्चों के हाथ में सौंपा वाहन तो खानी पड़ेगी जेल की हवा

देशभर में एक सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम-2019 लागू होने जा रहा है, जिसके तहत नाबालिग के वाहन चलाने पर माता पिता को सीधे जेल होगी। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

उत्तराखंड में भी अधिनियम को लागू करने के लिए परिवहन निगम विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रुद्रप्रयाग में इसके लिए चेकिंग के लिए टीमें गठित की जा रही हैं। सुरक्षित यातायात के प्रति आमजन को जागरूक बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम-2019 लागू किया गया है।
इस अधिनियम के सभी प्रावधानों की सूची केंद्र द्वारा राज्य सरकार को भी भेज दी है। एआरटीओ मोहित कुमार कोठारी ने बताया कि नए अधिनियम के तहत यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर चालान व जुर्माने की नई दरें निर्धारित की गई हैं।
साथ ही नाबालिग के वाहन चलाने पर माता-पिता को तीन माह की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि नए नियम के तहत बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये चालान कर दिया गया है।
पहले यह चालान सिर्फ 100 रुपये का होता था। नए अधिनियम में बिना लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर जुर्माना 5000 निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नशे में ड्राइविंग, ओवर स्पीड पर 10 हजार रुपये और बिना बीमा व प्रदूषण जांच वाले वाहनों पर दो हजार रुपये का चालान होगा। किसी अन्य को वाहन देने पर, जिसका लाइसेंस नहीं है, की स्थिति में दोनों को 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
बताया कि नए अधिनियम के तहत व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए पुलिस से भी सहयोग मांगा जा रहा है। साथ ही चेकिंग को लेकर टीमें गठित की जा रही हैं। जनपद में 8364 मोटर साइकिल-स्कूटर, 3294 मोटरकार, 35 बस, 64 ओमिनी बस, 7 डंपर, 752 गुड्स कैरियर, 2 अग्निशमन वाहन और 1050 मैक्सी कैब पंजीकृत हैं।