सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Actor Rajpal Yadav's sentence suspended till March 18

Delhi NCR News: अभिनेता राजपाल यादव की सजा 18 मार्च तक निलंबित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Feb 2026 06:15 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
शिकायतकर्ता के खाते में जमा कराए डेढ़ करोड़ रुपये
Trending Videos

भतीजी की शादी में शामिल होने की बात को बनाया आधार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को 18 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें जेल से रिहा होने की अनुमति प्रदान की है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने गौर किया कि यादव ने शिकायतकर्ता एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। कोर्ट ने अंतरिम निलंबन की शर्त पर राजपाल यादव को 1 लाख रुपये का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानती पेश करने का भी निर्देश दिया।

जज ने कहा कि अदालत राजपाल की सजा को अंतरिम निलंबन दे रहे हैं, यह अगली सुनवाई की तारीख तक है। अगली सुनवाई 18 मार्च को है। यादव ने परिवार में भतीजी की 19 फरवरी को होने वाली शादी में शामिल होने के आधार पर सजा निलंबन की मांग की थी। कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और बिना अनुमति देश छोड़कर न जाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अगली सुनवाई पर वे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें। यह फैसला यादव और उनकी पत्नी द्वारा दायर संशोधन याचिकाओं पर आया, जिसमें उन्होंने 2019 में सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यादव को छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन



जून 2024 में हाईकोर्ट ने उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित किया था, बशर्ते वे विपक्षी पक्ष से समझौता करने के लिए प्रयास करें। उस समय यादव के वकील ने कहा था कि यह एक फिल्म निर्माण के लिए वित्तीय लेन-देन था, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और भारी नुकसान हुआ। 2 फरवरी के आदेश में कोर्ट ने राजपाल यादव की आलोचना की थी कि उन्होंने अदालत के समक्ष चुकौती के वादे बार-बार तोड़े। कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी शाम 4 बजे तक सरेंडर करने का निर्देश दिया था और कहा था कि प्रत्येक मामले में 1.35 करोड़ रुपये चुकाने हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed