फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   CBI directed to file tabulated written submissions in the liquor policy case.

Delhi NCR News: शराब नीति मामले में सीबीआई को सारणीबद्ध लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:20 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति (एक्साइज पॉलिसी) मामले में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को अगली सुनवाई से पहले सारणीबद्ध रूप में नई लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने इस याचिका में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को डिस्चार्ज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है।



न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि लिखित दलीलों में स्पष्ट रूप से यह बताया जाए कि, चुनौती दिए गए आदेश के किन पैराग्राफों पर आपत्ति है और मूल रिवीजन याचिका में उनके संबंधित आधार क्या हैं, किन निष्कर्षों को चुनौती दी जा रही है, क्या गलत कानूनी परीक्षण लागू किया गया या रिकॉर्ड की सामग्री को नजरअंदाज/गलत पढ़ा गया (उस सामग्री का ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड में पेज नंबर भी बताएं), और प्रत्येक चुनौती किन प्रतिवादियों से संबंधित है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि मूल रिवीजन याचिका में किसी चुनौती का कोई विशिष्ट पैराग्राफ नहीं है, तो उसे भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। ये दलीलें अगली सुनवाई से कम से कम दो दिन पहले दाखिल की जाएं और सभी प्रतिवादियों के वकीलों को अग्रिम प्रति दी जाए। न्यायमूर्ति दत्ता ने टिप्पणी की, मैं इस स्तर पर कई लिखित दलीलें नहीं चाहता। एक बार आप अपनी दलीलें पूरी कर लें, तो प्रतिवादियों के लिए एक ही बार में जवाब देना बेहतर रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article