{"_id":"6aa00e8251bf5812c20a3d0f","slug":"delhi-high-court-sought-response-from-government-regarding-action-plan-to-eliminate-rabies-stray-dogs-by-2030-2026-09-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"आवारा कुत्तों पर कोर्ट सख्त: 'रेबीज खत्म करने की योजना पर चार हफ्ते में जवाब दे दिल्ली सरकार', अदालत की दो टूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आवारा कुत्तों पर कोर्ट सख्त: 'रेबीज खत्म करने की योजना पर चार हफ्ते में जवाब दे दिल्ली सरकार', अदालत की दो टूक
Tue, 08 Sep 2026 07:02 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:02 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने लावारिस कुत्तों में 2030 तक रेबीज उन्मूलन की कार्ययोजना पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में योजना लागू करने के कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
दिल्ली में आवारा कुत्तों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह लावारिस कुत्तों में 2030 तक रेबीज उन्मूलन की कार्ययोजना लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर अपना जवाब दाखिल करे। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने न्यायमित्र गौरी मौलेखी द्वारा दाखिल की गई कार्ययोजना पर सरकार से जवाब मांगा।
विज्ञापन
अदालत ने कहा कि ये अच्छा सुझाव और सिफारिश हैं। इन्हें कैसे लागू किया जाए, इस पर विचार करें। दिल्ली सरकार के वकील को चार सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वे निर्देश प्राप्त कर जवाब दाखिल कर सकें। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए दायर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर चल रहा है, जिनमें शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों आदि परिसरों से लावारिस कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया था।
विज्ञापन
पिछले महीने अदालत ने एमसीडी और एनडीएमसी को अपने क्षेत्र में एक-एक वार्ड चुनकर लावारिस कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन