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Delhi NCR News: दिल्ली पुलिस को रासुका की शक्तियां 18 अक्तूबर तक बढ़ीं, पुलिस ने नियमित प्रक्रिया बताई
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पुलिस का दावा सात जुलाई को जारी कि थी अधिसूचना जो सीजेपी के प्रदर्शनों से पहले की तारीख
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निवारक हिरासत में लेने की शक्तियां 18 अक्तूबर तक बढ़ा दी हैं। 15 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार, पुलिस आयुक्त को रासुका की धारा 3(2) के तहत हिरासत का अधिकार 18 अक्तूबर तक लागू रहेगा।
यह घटनाक्रम कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच आया है। 20 जुलाई को हजारों लोगों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद तक मार्च करने की कोशिश की थी, जिस दौरान हिंसा हुई थी।
दिल्ली सरकार के अधिकारी ने बताया कि रासुका की शक्तियां हर तीन माह बाद नियमित रूप से बढ़ाई जाती हैं और 1980 के दशक से यह अधिकार सौंपा गया है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने इसे नियमित प्रक्रिया बताते हुए कहा कि वर्तमान नवीनीकरण 19 जुलाई से 18 अक्तूबर के लिए है और सात जुलाई को जारी किया गया था, जो सीजेपी के प्रदर्शनों की शुरुआत (20 जून) से काफी पहले है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया था और कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसका गलत अर्थ निकाला गया है। रासुका के तहत निवारक हिरासत तीन से 12 महीने तक हो सकती है और इसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करने की बाध्यता नहीं होती।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निवारक हिरासत में लेने की शक्तियां 18 अक्तूबर तक बढ़ा दी हैं। 15 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार, पुलिस आयुक्त को रासुका की धारा 3(2) के तहत हिरासत का अधिकार 18 अक्तूबर तक लागू रहेगा।
यह घटनाक्रम कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच आया है। 20 जुलाई को हजारों लोगों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद तक मार्च करने की कोशिश की थी, जिस दौरान हिंसा हुई थी।
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दिल्ली सरकार के अधिकारी ने बताया कि रासुका की शक्तियां हर तीन माह बाद नियमित रूप से बढ़ाई जाती हैं और 1980 के दशक से यह अधिकार सौंपा गया है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने इसे नियमित प्रक्रिया बताते हुए कहा कि वर्तमान नवीनीकरण 19 जुलाई से 18 अक्तूबर के लिए है और सात जुलाई को जारी किया गया था, जो सीजेपी के प्रदर्शनों की शुरुआत (20 जून) से काफी पहले है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया था और कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसका गलत अर्थ निकाला गया है। रासुका के तहत निवारक हिरासत तीन से 12 महीने तक हो सकती है और इसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करने की बाध्यता नहीं होती।
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