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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Riots 2020: Five convicts to be sentenced today in Bhajanpura petrol pump violence case.

दिल्ली दंगा 2020: भजनपुरा पेट्रोल पंप हिंसा में पांच दोषियों की सजा पर फैसला आज, दलीलों पर सुनवाई संपन्न

Thu, 24 Sep 2026 03:37 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 24 Sep 2026 03:37 AM IST
सार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए मामले को 24 सितंबर को सूचीबद्ध किया है।
 

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Delhi Riots 2020: Five convicts to be sentenced today in Bhajanpura petrol pump violence case.
demo - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार

कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगों के दौरान भजनपुरा इलाके में पेट्रोल पंप के पास हुई हिंसा के मामले में दोषी ठहराए गए पांच आरोपियों की सजा पर बुधवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए मामले को 24 सितंबर को सूचीबद्ध किया है।

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सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मौजूद रहे। आरोपी तनवीर अली, आरिफ, मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार और हुनैन भी कोर्ट में मौजूद थे। आरोपियों की ओर से उनके वकीलों ने पैरवी की। 
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अदालत को बताया गया कि सभी दोषियों ने सजा पर रोक लगाने के लिए अलग-अलग आवेदन दाखिल किए गए हैं। वहीं, आरोपी तनवीर अली की ओर से सीआरपीसी की धारा 437-ए और बीएनएसएस की धारा 481 के तहत जमानत बॉन्ड भी जमा किया। जमानतदार रबिया अदालत में खुद व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहीं।
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पूर्व में इसी जमानतदार के जमानत बॉन्ड की सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध होने के आधार पर अदालत ने बॉन्ड स्वीकार कर लिया। यह बॉन्ड मामले के अंतिम निपटारे की तारीख से छह महीने तक प्रभावी रहेगा। 24 फरवरी 2020 को भजनपुरा पेट्रोल पंप के पास हुई हिंसा से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे थे और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने के साथ पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। सुनवाई में पुलिस ने 26 गवाह पेश किए थे।

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