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चालान पर चालान, फिर भी नियमों का उल्लंघन: अब होगी सख्त कार्रवाई; लाइसेंसों को रद्द और सस्पेंड करवाना शुरू

Tue, 29 Sep 2026 07:59 AM IST
Vijay Singh Pundir पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 29 Sep 2026 07:59 AM IST
सार

पश्चिमी रेंज के पुलिस उपायुक्त रणवीर सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और खतरनाक व गैर-जिम्मेदाराना ड्राइविंग को रोकने व बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

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Delhi Traffic Police have started the process of cancelling and suspending licenses
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार

एक वाहन के 800 से ज्यादा चालान.. फिर भी बिना डरे व खौफ के राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहा है। ट्रैफिक नियमों की परवाह नहीं है। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को काबू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों के या तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करवा रही या फिर रद्द। पश्चिमी जिला पुलिस ने ऐसे चार चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 6-6 महीने के लिए निलंबित करवा दिए हैं। दो लाइसेंस सोमवार को छह महीने के लिए निलंबित किए गए।

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पश्चिमी रेंज के पुलिस उपायुक्त रणवीर सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और खतरनाक व गैर-जिम्मेदाराना ड्राइविंग को रोकने व बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। तिलक नगर ट्रैफिक सर्कल, राजौरी गार्डन ट्रैफिक सर्कल और पंजाबी बाग ट्रैफिक सर्कल में लागू की गई है। पश्चिमी जिला एसीपी नीरज कुमार की देखरेख में ड्रंकन ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और गलत दिशा में चलने वालों के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपायुक्त रणवीर कुमार ने बताया कि इसमें दो तरह से कार्रवाई करवाई जा रही है।

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पहला, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 24 के तहत चालकों के खिलाफ कोर्ट में चालान दाखिल जाता है। पश्चिमी जिला पुलिस ने 79 ड्राइवरों के खिलाफ रोहिणी कोर्ट को लिखकर भेजा हुआ है। इनमें चार ड्राइवरों के लाइसेंस छह-छह महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद इनके लाइसेंस छह महीने के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जमा हो जाएंगे।

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दूसरा, पुलिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के तहत इस तरह के ड्राइवरों के चालान लाइसेंसिंग अथॉरिटी (डीटीओ) भेज रही है। अब 19 ड्राइवरों के खिलाफ लिखकर भेजा जा चुका है। डीओटी का डीएल-सस्पेंशन सेल इन चालानों को रद्द या निलंबित करेगा। पहले लाइसेंस धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर ड्राइवर को स्पष्टीकरण देने का मौका देगी। उसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले दो लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किए जाएंगे।

ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया पश्चिमी जिला ट्रैफिक पुलिस ने शुरू कर दी है। इसके लिए डीटीओ डीएल सस्पेंशन सेल, दिल्ली और पूरे भारत में उन संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को लिखित सूचना भेजी गई है, जहां से उल्लंघन करने वालों ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए थे। -अजय चौधरी, विशेष पुलिस आयुक्त, ट्रैफिक डिजीवन, दिल्ली पुलिस

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