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Gurugram News: सर्वोच्च न्यायलय के आदेश पर चक्करपुर में 13 अवैध ढांचे ध्वस्त
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केमिस्ट, टायर, पेंट की दुकानें कार्रवाई में शामिल
फोटो-
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। चक्करपुर क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त भूमि पर मंगलवार को जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) विभाग ने 13 अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित लाइसेंस नंबर 85/2004 की भूमि पर की गई है।
अधिकारियों के अनुसार कई खसरा नंबर पर बनी अवैध संरचनाओं को हटाया गया है। ध्वस्त किए गए ढांचों में केमिस्ट, टायर , पेंट, हार्डवेयर, कार बैटरी, फूल, पेट की दुकानों समेत कैफे और स्टोर, लोहा-स्टील के गोदाम तथा कबाड़ी की दुकानें शामिल हैं।डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 14 मई 2026 को दिए आदेशानुसार की गई है। यह आदेश राजदरबार आइकॉनिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनुराग रस्तोगी व अन्य मामले में दायर अवमानना याचिका के तहत दिया गया था। न्यायालय ने अपने आदेश में जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) गुरुग्राम को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। विशेष रूप से हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट, 1975 की धारा 3बी और धारा 10 के तहत आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया था। चक्करपुर क्षेत्र में गैलेरिया रोड स्थित हैमिल्टन कोर्ट सोसाइटी के नजदीक अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चल रहीं थीं।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। चक्करपुर क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त भूमि पर मंगलवार को जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) विभाग ने 13 अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित लाइसेंस नंबर 85/2004 की भूमि पर की गई है।
अधिकारियों के अनुसार कई खसरा नंबर पर बनी अवैध संरचनाओं को हटाया गया है। ध्वस्त किए गए ढांचों में केमिस्ट, टायर , पेंट, हार्डवेयर, कार बैटरी, फूल, पेट की दुकानों समेत कैफे और स्टोर, लोहा-स्टील के गोदाम तथा कबाड़ी की दुकानें शामिल हैं।डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 14 मई 2026 को दिए आदेशानुसार की गई है। यह आदेश राजदरबार आइकॉनिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनुराग रस्तोगी व अन्य मामले में दायर अवमानना याचिका के तहत दिया गया था। न्यायालय ने अपने आदेश में जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) गुरुग्राम को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। विशेष रूप से हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट, 1975 की धारा 3बी और धारा 10 के तहत आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया था। चक्करपुर क्षेत्र में गैलेरिया रोड स्थित हैमिल्टन कोर्ट सोसाइटी के नजदीक अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चल रहीं थीं।
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