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Gurugram News: एडीसी ने की एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की समीक्षा
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पीड़ितों को समयबद्ध सहायता देने के अधिकारियों को दिए निर्देश
गुरुग्राम। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक सोमवार को एडीसी सोनू भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जिले में दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए पीड़ितों को दी जा रही सहायता पर विस्तार से चर्चा की गई।
एडीसी सोनू भट्ट ने जिला कल्याण अधिकारी सरफराज खान से अधिनियम के तहत दर्ज मामलों और पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता राशि की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र पीड़ितों को नियमानुसार आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। एडीसी ने कहा कि सरकारी सहायता का लाभ पीड़ितों तक शीघ्र पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने समिति के सदस्यों से भी अपील की कि वे पीड़ितों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में सहयोग करें।
जिला कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के मामलों में पीड़ितों को 85 हजार रुपये से लेकर 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत दर्ज 15 मामलों में पात्र पीड़ितों को प्रथम किस्त की सहायता राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त कपिल, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो
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गुरुग्राम। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक सोमवार को एडीसी सोनू भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जिले में दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए पीड़ितों को दी जा रही सहायता पर विस्तार से चर्चा की गई।
एडीसी सोनू भट्ट ने जिला कल्याण अधिकारी सरफराज खान से अधिनियम के तहत दर्ज मामलों और पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता राशि की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र पीड़ितों को नियमानुसार आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। एडीसी ने कहा कि सरकारी सहायता का लाभ पीड़ितों तक शीघ्र पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने समिति के सदस्यों से भी अपील की कि वे पीड़ितों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में सहयोग करें।
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जिला कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के मामलों में पीड़ितों को 85 हजार रुपये से लेकर 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत दर्ज 15 मामलों में पात्र पीड़ितों को प्रथम किस्त की सहायता राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त कपिल, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो