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Gurugram News: खेत में अवशेष जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर, दो साल नहीं बेच पाएंगे फसल

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 06:48 PM IST
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FIR will be lodged for burning residue in the field, crops will not be able to be sold for two years
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डीसी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गेहूं की फसल के अवशेष जलाने पर सख्ती होगी। इसके लिए डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं। शुक्रवार को लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कृषि विभाग को ऐसे मामलों में बिना देरी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर संबंधित किसानों की रेड एंट्री की जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान अवशेष जलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना, एफआईआर और पोर्टल पर रेड एंट्री जैसी कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी।
डीसी ने बताया कि रेड एंट्री होने की स्थिति में संबंधित किसान आगामी दो वर्षों तक अपनी फसल मंडी में नहीं बेच सकेगा और कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित रहेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कृषि विभाग की फील्ड विजिट टीमें यदि समय पर कार्रवाई नहीं करती हैं, तो संबंधित अधिकारियों को भी शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। बैठक में कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ अनिल तंवर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सिद्धार्थ एवं आकांक्षा तंवर मौजूद रहे।
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