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Gurugram News: एससी/एसटी एक्ट मामलों में पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 06:19 PM IST
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Instructions for providing financial assistance to victims in SC/ST Act cases.
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गुरुग्राम। एसडीएम हितेंद्र कुमार ने लघु सचिवालय में आयोजित उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एससी/एसटी एक्ट के तहत पीड़ित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुरुग्राम एसडीएम ने कहा कि पीड़ित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें आर्थिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक संबल भी प्राप्त होता है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि एफआईआर दर्ज कराने वाले संबंधित व्यक्ति से बैंक खाता संख्या और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में तहसील कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि समीक्षा अवधि के दौरान एससी/एसटी एक्ट के तहत जिला स्तर पर 11 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस मौके पर एसीपी कपिल, तहसीलदार जगदीश चंद, अधिवक्ता रोहित मदान, निगम पार्षद धर्मवीर तथा साहिल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। संवाद
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