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Gurugram News: चोरी हुई गाड़ी का खारिज किया था क्लेम, ब्याज समेत देने होंगे 30.31 लाख

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jan 2026 06:20 PM IST
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The claim for the stolen vehicle was rejected, and the accused will have to pay Rs 30.31 lakh along with interest.
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25 अगस्त 2023 को जिम के बाहर से चोरी हो गई थी गाड़ी
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिम के बाहर से गाड़ी चोरी होने पर गाड़ी की चाबी को लापरवाही से रखने के आधार पर खारिज किए गए 30.31 लाख रुपये के क्लेम को कंपनी को अब ब्याज के साथ देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-10ए निवासी नेहा यादव ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि 25 अगस्त 2023 को इनोवा क्रिस्टा गाड़ी सेक्टर-37डी में जिम के बाहर खड़ी की थी। रात करीब नौ बजे देखा तो गाड़ी वहां पर नहीं मिली। उनकी शिकायत पर सेक्टर-37 थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज किया लेकिन गाड़ी नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया लेकिन उनका क्लेम खारिज कर दिया गया। दा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने आयोग में दलील दी कि उन्होंने जब मामले की जांच की तो उसमें पता चला कि गाड़ी की चाबी को जिम की रैक में लापरवाही से रख दिया था।
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आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि जिम में बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं होता सिर्फ वहां के सदस्यों के लिए होता है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि 30.31 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से शिकायतकर्ता को दें। इस राशि पर ब्याज गाड़ी चोरी होने वाली तिथि से माना जाएगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर दो लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये दिए जाएं।
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