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Gurugram News: जोन-3 टैक्स शाखा ने दो संपत्तियों को किया सील
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प्रॉपर्टी टैक्स बकाया वसूली के लिए सख्त कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के जोन-3 की टैक्स शाखा ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर सख्त कदम उठाते हुए दो संपत्तियों को सील कर दिया। यह कार्रवाई लंबे समय से टैक्स भुगतान न करने के कारण की गई। पालम विहार क्षेत्र की इन प्रॉपर्टी पर टैक्स काफी दिनों से लंबित था। विभाग की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
नगर निगम का दस्ते ने बृहस्पतिवार को सी-1, ब्लॉक, पालम विहार की एक प्रॉपर्टी को सील किया गया है। इस पर 19,00,424 रुपये का संपत्ति कर बकाया है, जिसे बार-बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त बी-1, स्पेनिश कोर्ट, सेक्टर-2 एवं 3, पालम विहार में सीलिंग की कार्रवाई की गई। इस पर 10,69,734 रुपये का टैक्स बकाया है।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। करदाताओं से अपील की गई है कि वे समय पर अपना संपत्ति कर जमा करें, अन्यथा नियमानुसार सीलिंग, कुर्की एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सभी संपत्ति स्वामियों से अनुरोध है कि वे अपने बकाया कर का समय पर भुगतान कर नगर विकास कार्यों में सहयोग करें और दंडात्मक कार्रवाई से बचें।
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गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के जोन-3 की टैक्स शाखा ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर सख्त कदम उठाते हुए दो संपत्तियों को सील कर दिया। यह कार्रवाई लंबे समय से टैक्स भुगतान न करने के कारण की गई। पालम विहार क्षेत्र की इन प्रॉपर्टी पर टैक्स काफी दिनों से लंबित था। विभाग की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
नगर निगम का दस्ते ने बृहस्पतिवार को सी-1, ब्लॉक, पालम विहार की एक प्रॉपर्टी को सील किया गया है। इस पर 19,00,424 रुपये का संपत्ति कर बकाया है, जिसे बार-बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त बी-1, स्पेनिश कोर्ट, सेक्टर-2 एवं 3, पालम विहार में सीलिंग की कार्रवाई की गई। इस पर 10,69,734 रुपये का टैक्स बकाया है।
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निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। करदाताओं से अपील की गई है कि वे समय पर अपना संपत्ति कर जमा करें, अन्यथा नियमानुसार सीलिंग, कुर्की एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सभी संपत्ति स्वामियों से अनुरोध है कि वे अपने बकाया कर का समय पर भुगतान कर नगर विकास कार्यों में सहयोग करें और दंडात्मक कार्रवाई से बचें।