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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। खालिद 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश मामले में यूएपीए के तहत जेल में है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने खालिद को 1 से 3 जून तक जमानत दी है, ताकि वह अपनी मां से मिल सकें, जिनका ऑपरेशन होना है।
अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि खालिद की मां का सर्जरी मामूली है, इसलिए उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट के साथ अपनी मां से मिलने की अनुमति दी जाए। यह आदेश ट्रायल कोर्ट के 19 मई के फैसले के खिलाफ खालिद की अपील पर सुनवाई के दौरान आया। ट्रायल कोर्ट ने उनकी 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। खालिद ने चाचा की 40 दिन की मौत की रस्म और मां की देखभाल के लिए जमानत मांगी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने आवश्यक नहीं माना था। खालिद 1 जून को तीन दिन के लिए रिहा होंगे।
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। खालिद 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश मामले में यूएपीए के तहत जेल में है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने खालिद को 1 से 3 जून तक जमानत दी है, ताकि वह अपनी मां से मिल सकें, जिनका ऑपरेशन होना है।
अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि खालिद की मां का सर्जरी मामूली है, इसलिए उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट के साथ अपनी मां से मिलने की अनुमति दी जाए। यह आदेश ट्रायल कोर्ट के 19 मई के फैसले के खिलाफ खालिद की अपील पर सुनवाई के दौरान आया। ट्रायल कोर्ट ने उनकी 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। खालिद ने चाचा की 40 दिन की मौत की रस्म और मां की देखभाल के लिए जमानत मांगी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने आवश्यक नहीं माना था। खालिद 1 जून को तीन दिन के लिए रिहा होंगे।
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