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Delhi NCR News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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नोएडा सेक्टर-58 कोतवाली क्षेत्र में 24 जनवरी, 2022 को हुई थी वारदात
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) की कोर्ट ने बच्ची(10 साल) से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का दंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा।
पीड़िता की मां ने 29 जनवरी, 2022 को थान सेक्टर-58 में शिकायत की थी कि 24 जनवरी, 2022 को उनकी बेटी घर में अकेली थी। उसी दाैरान बजे पड़ोसी अबसार आलम, निवासी संतपुर नौतन, जिला पश्चिम चम्पारण, बिहार ने उनकी बेटी को अपने कमरे में बुलाया और दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि वारदात के 4-5 दिन बाद तक बेटी गुमसुम रही। बार-बार पूछने पर उसने बताया कि अबसार ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
शोर मचाने पर दिखाया चाकू का डर
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में पीड़ित पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश हुए। इनमें पीड़िता और उसकी मां भी शामिल रहीं। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि वह खेलने के लिए घर से अकेले निकली थी तभी पड़ोस के अंकल ने कमरे में खींच लिया और उसके साथ गलत काम किया। शोर मचाने पर मुंह बंद कर दिया और चाकू निकाल लिया।
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ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) की कोर्ट ने बच्ची(10 साल) से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का दंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा।
पीड़िता की मां ने 29 जनवरी, 2022 को थान सेक्टर-58 में शिकायत की थी कि 24 जनवरी, 2022 को उनकी बेटी घर में अकेली थी। उसी दाैरान बजे पड़ोसी अबसार आलम, निवासी संतपुर नौतन, जिला पश्चिम चम्पारण, बिहार ने उनकी बेटी को अपने कमरे में बुलाया और दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि वारदात के 4-5 दिन बाद तक बेटी गुमसुम रही। बार-बार पूछने पर उसने बताया कि अबसार ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
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शोर मचाने पर दिखाया चाकू का डर
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में पीड़ित पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश हुए। इनमें पीड़िता और उसकी मां भी शामिल रहीं। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि वह खेलने के लिए घर से अकेले निकली थी तभी पड़ोस के अंकल ने कमरे में खींच लिया और उसके साथ गलत काम किया। शोर मचाने पर मुंह बंद कर दिया और चाकू निकाल लिया।