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Noida News: पहचान छिपाकर युवती से संबंध बनाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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पहचान छिपाकर युवती से संबंध बनाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने पहचान छिपाकर युवती से संबंध बनाने, ब्लैकमेल कर लाखों रुपये और जेवर हड़पने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोपी लक्की उर्फ विकास कुमार उर्फ मोहम्मद रमीज की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए युवती से दोस्ती की और खुद को विकास कुमार बताकर करीब दो वर्षों तक संपर्क में रहा। आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर युवती का विश्वास जीता और उससे मुलाकात करता रहा। बाद में उसने कथित तौर पर छलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने युवती के आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा। इसी दबाव में युवती से करीब 25 लाख रुपये नकद और ऑनलाइन माध्यम से वसूले गए, साथ ही करीब दो तोला सोना भी लिया गया। आरोपी ने उससे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। जब उसे आरोपी की वास्तविक पहचान के बारे में पता चला और उसने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युवती ने थाना फेज-3 क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष ने कहा कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और करीब पांच वर्षों तक साथ रहे। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने पहचान छिपाकर युवती से संबंध बनाने, ब्लैकमेल कर लाखों रुपये और जेवर हड़पने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोपी लक्की उर्फ विकास कुमार उर्फ मोहम्मद रमीज की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए युवती से दोस्ती की और खुद को विकास कुमार बताकर करीब दो वर्षों तक संपर्क में रहा। आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर युवती का विश्वास जीता और उससे मुलाकात करता रहा। बाद में उसने कथित तौर पर छलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने युवती के आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा। इसी दबाव में युवती से करीब 25 लाख रुपये नकद और ऑनलाइन माध्यम से वसूले गए, साथ ही करीब दो तोला सोना भी लिया गया। आरोपी ने उससे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। जब उसे आरोपी की वास्तविक पहचान के बारे में पता चला और उसने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युवती ने थाना फेज-3 क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष ने कहा कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और करीब पांच वर्षों तक साथ रहे। ब्यूरो
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