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Noida News: खरीदारों को घर बैठे मिलेगी आरसी के बारे में जानकारी
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- यूपी रेरा ने शुरू की नई सुविधा, आदेश भी ई-मेल पर होगा उपलब्ध
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण ने खरीदारों को दो नई सुविधा दी है। अब खरीदारों को घर बैठे ही रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी मिलेगी। साथ ही अगर रेरा का आदेश चाहिए तो वो भी उनको ई-मेल पर उपलब्ध होगा। आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, इसका भी पता चल सकेगा। अफसरों ने बताया कि इन जानकारी के लिए खरीदारों को यूपी रेरा की तरफ से जारी ई-मेल आईडी पर मेल करना होगा।
यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें आवंटी या शिकायतकर्ता आवश्यक शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं। इस कारण वसूली प्रमाणपत्र की राशि प्राप्त करने में उनको मुश्किल हो रही है। कई मामलों में जानकारी के अभाव या लापरवाही के कारण शपथ पत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। हाल ही में यूपी रेरा ने शपथ पत्र देकर आरसी की धनराशि लेने की जानकारी दी थी लेकिन फिर भी आवंटी व खरीदार लापरवाही कर रहे हैं।
यूपी रेरा ने सभी खरीदार व शिकायतकर्ताओं से कहा है कि वो अपने मामले में पीठ के पारित आदेश, उसके अनुपालन और जारी रिकवरी सर्टिफिकेट से संबंधित सभी प्रक्रिया समय से पूरा कर लें। जहां शपथ पत्र देना आवश्यक है, वहां उसे समय पर उपलब्ध करा दें। किसी भी तरह की लापरवाही या जानकारी के अभाव के कारण राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
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अगर उनको अपने मामले के आदेश या आरसी की पूरी जानकारी चाहिए तो ई-मेल में अपना मामला संख्या, रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या, परियोजना का नाम, बिल्डर का नाम व अपनी समस्या का संक्षिप्त विवरण भेजना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यालय की पीठों से संबंधित जानकारी के लिए ई-मेल rro.hq@ up-rera.in और क्षेत्रीय कार्यालय की पीठों के लिए rro.ncr@ up-rera.in पर मेल करना होगा। उनको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण ने खरीदारों को दो नई सुविधा दी है। अब खरीदारों को घर बैठे ही रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी मिलेगी। साथ ही अगर रेरा का आदेश चाहिए तो वो भी उनको ई-मेल पर उपलब्ध होगा। आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, इसका भी पता चल सकेगा। अफसरों ने बताया कि इन जानकारी के लिए खरीदारों को यूपी रेरा की तरफ से जारी ई-मेल आईडी पर मेल करना होगा।
यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें आवंटी या शिकायतकर्ता आवश्यक शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं। इस कारण वसूली प्रमाणपत्र की राशि प्राप्त करने में उनको मुश्किल हो रही है। कई मामलों में जानकारी के अभाव या लापरवाही के कारण शपथ पत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। हाल ही में यूपी रेरा ने शपथ पत्र देकर आरसी की धनराशि लेने की जानकारी दी थी लेकिन फिर भी आवंटी व खरीदार लापरवाही कर रहे हैं।
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यूपी रेरा ने सभी खरीदार व शिकायतकर्ताओं से कहा है कि वो अपने मामले में पीठ के पारित आदेश, उसके अनुपालन और जारी रिकवरी सर्टिफिकेट से संबंधित सभी प्रक्रिया समय से पूरा कर लें। जहां शपथ पत्र देना आवश्यक है, वहां उसे समय पर उपलब्ध करा दें। किसी भी तरह की लापरवाही या जानकारी के अभाव के कारण राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
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अगर उनको अपने मामले के आदेश या आरसी की पूरी जानकारी चाहिए तो ई-मेल में अपना मामला संख्या, रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या, परियोजना का नाम, बिल्डर का नाम व अपनी समस्या का संक्षिप्त विवरण भेजना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यालय की पीठों से संबंधित जानकारी के लिए ई-मेल rro.hq