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Noida News: सामान गुम होने पर वैष्णो लॉडरी सर्विस करेगी क्षतिपूर्ति
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जिला उपभोक्ता आयोग
सामान गुम होने पर वैष्णो लॉन्ड्री सर्विस करेगी क्षतिपूर्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए गए सामान के गुम होने और खराब सेवा के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने वैष्णो लॉन्ड्री सर्विस को 12 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। नोएडा के सेक्टर-3 निवासी मिस कासवी सहगल और मनीषा निझवान ने 29 मार्च 2019 को वैष्णो लॉन्ड्री सर्विस को ड्राई क्लीनिंग के लिए सात आइटम दिए थे। इनमें दो जोड़ी स्नीकर्स, एक स्लिंग बैग, दो बैग, एक कंबल, एक निट जैकेट और एक तसर सिल्क लेडीज कुर्ता शामिल थे। कंपनी ने इसके लिए 1315 रुपये का बिल दिया था।
लॉन्ड्री सर्विस द्वारा सात में से केवल छह आइटम ही डिलीवर किए गए, जिसके बदले 900 रुपये नकद भुगतान कर दिया गया। एक आइटम 4 अप्रैल को डिलीवर करने की बात कही गई। डिलीवर किए गए सामान को देखकर प्रतीत हो रहा था कि उनकी ड्राई क्लीनिंग नहीं की गई थी और सामान खराब अवस्था में था। इस पर कंपनी ने सामान वापस लेकर दोबारा जल्द देने का आश्वासन दिया। बाद में फोन पर बताया गया कि स्नीकर्स वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 13 अप्रैल को कंपनी के मालिक ने बताया कि उनके जूते खो गए हैं और नुकसान की भरपाई खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन स्नीकर्स की धनराशि खाते में जमा नहीं की गई।
पीड़ितों ने क्षतिग्रस्त और गुम सामान के मुआवजे के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया, जिस कारण आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की। साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आयोग ने माना कि सात आइटम ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए गए थे, जिनमें से केवल छह ही लौटाए गए। खोए हुए आइटम की धनराशि भी वापस नहीं की गई। इसे सेवा में स्पष्ट कमी मानते हुए आयोग ने वैष्णो लॉन्ड्री सर्विस को 6 प्रतिशत ब्याज सहित 12 हजार रुपये 30 दिन के भीतर देने का आदेश दिया।
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सामान गुम होने पर वैष्णो लॉन्ड्री सर्विस करेगी क्षतिपूर्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए गए सामान के गुम होने और खराब सेवा के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने वैष्णो लॉन्ड्री सर्विस को 12 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। नोएडा के सेक्टर-3 निवासी मिस कासवी सहगल और मनीषा निझवान ने 29 मार्च 2019 को वैष्णो लॉन्ड्री सर्विस को ड्राई क्लीनिंग के लिए सात आइटम दिए थे। इनमें दो जोड़ी स्नीकर्स, एक स्लिंग बैग, दो बैग, एक कंबल, एक निट जैकेट और एक तसर सिल्क लेडीज कुर्ता शामिल थे। कंपनी ने इसके लिए 1315 रुपये का बिल दिया था।
लॉन्ड्री सर्विस द्वारा सात में से केवल छह आइटम ही डिलीवर किए गए, जिसके बदले 900 रुपये नकद भुगतान कर दिया गया। एक आइटम 4 अप्रैल को डिलीवर करने की बात कही गई। डिलीवर किए गए सामान को देखकर प्रतीत हो रहा था कि उनकी ड्राई क्लीनिंग नहीं की गई थी और सामान खराब अवस्था में था। इस पर कंपनी ने सामान वापस लेकर दोबारा जल्द देने का आश्वासन दिया। बाद में फोन पर बताया गया कि स्नीकर्स वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 13 अप्रैल को कंपनी के मालिक ने बताया कि उनके जूते खो गए हैं और नुकसान की भरपाई खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन स्नीकर्स की धनराशि खाते में जमा नहीं की गई।
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पीड़ितों ने क्षतिग्रस्त और गुम सामान के मुआवजे के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया, जिस कारण आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की। साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आयोग ने माना कि सात आइटम ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए गए थे, जिनमें से केवल छह ही लौटाए गए। खोए हुए आइटम की धनराशि भी वापस नहीं की गई। इसे सेवा में स्पष्ट कमी मानते हुए आयोग ने वैष्णो लॉन्ड्री सर्विस को 6 प्रतिशत ब्याज सहित 12 हजार रुपये 30 दिन के भीतर देने का आदेश दिया।