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यूपी: 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 10 प्वाइंट में जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
Published by: शाहरुख खान
Updated Sun, 09 May 2021 11:52 AM IST
सार
आज फिर से यूपी सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस दौरान वही पाबंदियां लागू रहेंगी जो पहले होती थीं।
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फाइल फोटो
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। यहां बीते कई हफ्तों से कोरोना के 20 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों में कमी लाने के लिए सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। पहले सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाया जब उससे भी बात नहीं बनी तो वीकेंड लॉकडाउन लगाया। लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो योगी सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है।
पूर्व में जारी आदेश के अनुसार गुरुवार सुबह यूपी में लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन इसके बाद 10 मई तक लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उससे पहले ही आज फिर से यूपी सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस दौरान वही पाबंदियां लागू रहेंगी जो पहले होती थीं। दस प्वाइंट में जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद....
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पूर्व में जारी आदेश के अनुसार गुरुवार सुबह यूपी में लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन इसके बाद 10 मई तक लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उससे पहले ही आज फिर से यूपी सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस दौरान वही पाबंदियां लागू रहेंगी जो पहले होती थीं। दस प्वाइंट में जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद....
- लॉकडाउन 17 मई सोमवार सुबह तक के लिए बढ़ाया गया
- इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी।
- पहली बार मास्क न लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार भी यही गलती की तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
- आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे पास।
- मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद। रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति।
- दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं।
- यूपी में शादी समारोह में आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा।
- अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित और अन्य भीड़ तथा सभाएं आयोजित नहीं की जाएगी।