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Noida News: कंपनी के ट्रक से सामान चोरी के मामले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ई-कॉमर्स कंपनी के ट्रक से सामान चोरी करने के मामले में आरोपी राजीव उर्फ राजवीर की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि मामले की प्रकृति गंभीर है। वर्तमान परिस्थितियों में अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता। अभियोजन के अनुसार वादी मामचंद स्वामी ने फेज-1 कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का कीमती माल लदा था। 9 अक्तूबर-2025 की रात दिल्ली स्थित कलेक्शन हाउस से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हुआ था। ट्रक चालक बुलंदशहर निवासी दीपक कुमार रास्ते में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। बाद में ट्रक कालिंदी कुंज के पास नोएडा क्षेत्र में ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे मिला था। जिसका डिजिटल लॉक और सील टूटी हुई थी तथा माल गायब था। चालक भी मौके से फरार पाया गया। पुलिस विवेचना के दौरान सह-आरोपी जितेंद्र, संजय खान और लोकेश को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन का कहना है कि इनके बयान के आधार पर राजीव उर्फ राजवीर का नाम प्रकाश में आया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत खारिज कर दी।
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ग्रेटर नोएडा। ई-कॉमर्स कंपनी के ट्रक से सामान चोरी करने के मामले में आरोपी राजीव उर्फ राजवीर की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि मामले की प्रकृति गंभीर है। वर्तमान परिस्थितियों में अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता। अभियोजन के अनुसार वादी मामचंद स्वामी ने फेज-1 कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का कीमती माल लदा था। 9 अक्तूबर-2025 की रात दिल्ली स्थित कलेक्शन हाउस से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हुआ था। ट्रक चालक बुलंदशहर निवासी दीपक कुमार रास्ते में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। बाद में ट्रक कालिंदी कुंज के पास नोएडा क्षेत्र में ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे मिला था। जिसका डिजिटल लॉक और सील टूटी हुई थी तथा माल गायब था। चालक भी मौके से फरार पाया गया। पुलिस विवेचना के दौरान सह-आरोपी जितेंद्र, संजय खान और लोकेश को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन का कहना है कि इनके बयान के आधार पर राजीव उर्फ राजवीर का नाम प्रकाश में आया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत खारिज कर दी।