{"_id":"6a3a7f964087c01c0b0486aa","slug":"court-rejected-bail-petition-grnoida-news-c-23-1-lko1064-98170-2026-06-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: घरों में चोरी करने वाले चूचा व फाैजी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: घरों में चोरी करने वाले चूचा व फाैजी की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
- बंद मकानों को निशाना बनाने वाले आरोपियों को नहीं मिली राहत
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में बंद पड़े मकानों की रेकी कर चोरी करने के आरोपी दो बदमाशों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी शिव कुमार उर्फ चूचा और प्रदीप यादव उर्फ फौजी ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अभियोजन के अनुसार वादी राजीव कुमार सिंह ने 28 मई, 2026 को सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह 23 मई की रात अपने परिवार के साथ भाई के घर गए थे। अगले दिन सुबह लौटने पर घर की खिड़की टूटी मिली और घर का सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर नकदी तथा सोने-चांदी के आभूषण गायब मिले। इसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
पुलिस जांच के दौरान 28 मई 2026 को आरोपियों और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के जेवरात और नकदी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वे ऑटो से नोएडा और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में घूमकर बंद मकानों की रेकी करते थे और मौका मिलते ही ताला या ग्रिल तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों की निशानदेही पर एक ऑटो की तलाशी ली, जिसमें सोने-चांदी के आभूषण बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस के अनुसार ये आभूषण विभिन्न चोरी की घटनाओं से संबंधित हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में बंद पड़े मकानों की रेकी कर चोरी करने के आरोपी दो बदमाशों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी शिव कुमार उर्फ चूचा और प्रदीप यादव उर्फ फौजी ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अभियोजन के अनुसार वादी राजीव कुमार सिंह ने 28 मई, 2026 को सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह 23 मई की रात अपने परिवार के साथ भाई के घर गए थे। अगले दिन सुबह लौटने पर घर की खिड़की टूटी मिली और घर का सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर नकदी तथा सोने-चांदी के आभूषण गायब मिले। इसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
पुलिस जांच के दौरान 28 मई 2026 को आरोपियों और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के जेवरात और नकदी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वे ऑटो से नोएडा और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में घूमकर बंद मकानों की रेकी करते थे और मौका मिलते ही ताला या ग्रिल तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों की निशानदेही पर एक ऑटो की तलाशी ली, जिसमें सोने-चांदी के आभूषण बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस के अनुसार ये आभूषण विभिन्न चोरी की घटनाओं से संबंधित हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन