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Noida News: दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दनकौर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में नामजद दो आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने दिपांशु और प्रिंस उर्फ प्रवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना दनकौर में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। वादिनी मंजू ने आरोप लगाया था कि 4 अप्रैल 2026 को गजू उर्फ गजेंद्र, दिपांशु, यशू, प्रिंस, प्रेम और अन्य लोग लोहे की रॉड, लाठी, डंडे और बेलचा लेकर उनके घर में घुस आए। हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से मंजू, उनके पुत्र मुनेन्द्र और पुत्रवधू पिंकी के साथ मारपीट की। आरोपी उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। विवेचना अभी प्रगति पर है। ऐसे में अग्रिम जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है।
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दनकौर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में नामजद दो आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने दिपांशु और प्रिंस उर्फ प्रवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना दनकौर में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। वादिनी मंजू ने आरोप लगाया था कि 4 अप्रैल 2026 को गजू उर्फ गजेंद्र, दिपांशु, यशू, प्रिंस, प्रेम और अन्य लोग लोहे की रॉड, लाठी, डंडे और बेलचा लेकर उनके घर में घुस आए। हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से मंजू, उनके पुत्र मुनेन्द्र और पुत्रवधू पिंकी के साथ मारपीट की। आरोपी उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। विवेचना अभी प्रगति पर है। ऐसे में अग्रिम जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है।