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Noida News: कार चालक का बिना हेलमेट काट दिया एक हजार का ई-चालान
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- मोबाइल पर मैसेज आने पर सामने आई गड़बड़ी, अधिवक्ता ने यातायात विभाग से त्रुटि सुधारने और जांच की उठाई मांग
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सड़क पर नियमों का पालन कराने के लिए ई-चालान व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन तकनीकी या मानवीय त्रुटियां कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां कार चालक का बिना हेलमेट वाहन चलाने के आरोप में एक हजार रुपये का ई-चालान जारी कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति और उसके परिजन हैरान रह गए।
ग्रेटर नोएडा निवासी अधिवक्ता सरिता कसाना ने इस मामले का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा करते हुए दावा किया कि उनके भाई के मोबाइल फोन पर कमिश्नरेट पुलिस के सीसीटीवी ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सेल की ओर से ई-चालान का संदेश प्राप्त हुआ। जब उन्होंने चालान का विवरण देखा तो उसमें कार चालक पर बिना हेलमेट वाहन चलाने का उल्लंघन दर्ज था, जबकि हेलमेट पहनने का नियम दोपहिया वाहनों पर लागू होता है। चालान की प्रति के अनुसार यह चालान 30 मई 2026 को शाम 6:17 बजे नोएडा के सेक्टर-76 क्षेत्र में बनाया गया। इसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने का उल्लंघन दर्शाते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि उनके भाई के नाम केवल कार पंजीकृत है और वह दोपहिया वाहन नहीं चलाते। ऐसे में कार चालक के खिलाफ बिना हेलमेट का चालान जारी होना गंभीर लापरवाही या तकनीकी खामी की ओर इशारा करता है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सड़क पर नियमों का पालन कराने के लिए ई-चालान व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन तकनीकी या मानवीय त्रुटियां कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां कार चालक का बिना हेलमेट वाहन चलाने के आरोप में एक हजार रुपये का ई-चालान जारी कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति और उसके परिजन हैरान रह गए।
ग्रेटर नोएडा निवासी अधिवक्ता सरिता कसाना ने इस मामले का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा करते हुए दावा किया कि उनके भाई के मोबाइल फोन पर कमिश्नरेट पुलिस के सीसीटीवी ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सेल की ओर से ई-चालान का संदेश प्राप्त हुआ। जब उन्होंने चालान का विवरण देखा तो उसमें कार चालक पर बिना हेलमेट वाहन चलाने का उल्लंघन दर्ज था, जबकि हेलमेट पहनने का नियम दोपहिया वाहनों पर लागू होता है। चालान की प्रति के अनुसार यह चालान 30 मई 2026 को शाम 6:17 बजे नोएडा के सेक्टर-76 क्षेत्र में बनाया गया। इसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने का उल्लंघन दर्शाते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि उनके भाई के नाम केवल कार पंजीकृत है और वह दोपहिया वाहन नहीं चलाते। ऐसे में कार चालक के खिलाफ बिना हेलमेट का चालान जारी होना गंभीर लापरवाही या तकनीकी खामी की ओर इशारा करता है।
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