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Noida News: मारपीट व घर में घुसकर हमला मामले की कार्यवाही रद्द
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज मारपीट, घर में घुसकर हमला और धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जिले की अदालत ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही समाप्त कर दी। मामला थाना ईकोटेक-3 में दर्ज मुकदमा अपराध से संबंधित था। जिसमें भोला उर्फ सुरेंद्र सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मारपीट और धमकी के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दाखिल कर मुकदमे की कार्यवाही निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि समझौता सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे को आगे चलाने का औचित्य नहीं है। इसके बाद एसीजेएम कोर्ट ने भी मामले की पूरी कार्यवाही समाप्त कर दी। साथ ही निर्देश दिया कि यदि आरोपियों के विरुद्ध कोई आदेशिका या वारंट जारी किया गया हो तो उसे तत्काल वापस मंगाया जाए।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज मारपीट, घर में घुसकर हमला और धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जिले की अदालत ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही समाप्त कर दी। मामला थाना ईकोटेक-3 में दर्ज मुकदमा अपराध से संबंधित था। जिसमें भोला उर्फ सुरेंद्र सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मारपीट और धमकी के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दाखिल कर मुकदमे की कार्यवाही निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि समझौता सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे को आगे चलाने का औचित्य नहीं है। इसके बाद एसीजेएम कोर्ट ने भी मामले की पूरी कार्यवाही समाप्त कर दी। साथ ही निर्देश दिया कि यदि आरोपियों के विरुद्ध कोई आदेशिका या वारंट जारी किया गया हो तो उसे तत्काल वापस मंगाया जाए।