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Noida News: खिलौना कंपनी में साझेदार बनाने का झांसा देकर वकील से 23.40 लाख की ठगी
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खिलौना कंपनी में साझेदार बनाने का झांसा देकर वकील से 23.40 लाख की ठगी
फर्जी कागजात दिखाकर रकम हड़पी, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बिसरख में अधिवक्ता के साथ 23.40 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पीड़ित मुकेश चंद सिंघल की शिकायत पर बिसरख कोतवाली पुलिस ने सोमवार को कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
पीड़ित के अनुसार वह करीब 25 वर्षों से जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर में वकालत कर रहे हैं। सेक्टर-3 ग्रेटर नोएडा में परिवार के साथ रहते हैं। अक्तूबर 2024 में गांव रोजा याकूबपुर निवासी भाग सिंह और उसका पुत्र सचिन उनके घर आए और खिलौना बनाने की कंपनी में पार्टनर बनाने का प्रस्ताव दिया। दोनों ने आकर्षक मुनाफे का लालच देकर कुछ दस्तावेज भी दिखाए, जिससे वह और उनके परिचित राजकुमार शर्मा झांसे में आ गए। आरोपियों के कहने पर उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे जुटाकर करीब 12 लाख रुपये नकद और 3.18 लाख रुपये ऑनलाइन दिए। आरोपियों ने करीब 11.40 लाख रुपये ऑनलाइन ओमप्रकाश और उसकी पत्नी सविता को दिलवाए। जिन्हें खिलौना बनाने वाली मशीन उपलब्ध कराने वाला बताया गया था। मशीन कंपनी के नाम पर मंगाने की बात कही गई लेकिन बाद में वह आरोपियों के व्यक्तिगत नाम पर मंगाई गई।
कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने और जीएसटी नंबर दिलाने के नाम पर उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता और उनके साथी से कई स्टाम्प पेपर व कोरे कागजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। बावजूद न तो कंपनी का पंजीकरण कराया गया और न ही कोई जीएसटी नंबर लिया गया। जब उन्होंने पैसे वापस करने का दबाव बनाया तो आरोपियों ने केवल 3.18 लाख रुपये ही लौटाए, जबकि शेष 23.40 लाख रुपये अब तक वापस नहीं किए गए हैं। रकम मांगने पर जान से मारने तथा एससी/एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बिसरख में अधिवक्ता के साथ 23.40 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पीड़ित मुकेश चंद सिंघल की शिकायत पर बिसरख कोतवाली पुलिस ने सोमवार को कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
पीड़ित के अनुसार वह करीब 25 वर्षों से जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर में वकालत कर रहे हैं। सेक्टर-3 ग्रेटर नोएडा में परिवार के साथ रहते हैं। अक्तूबर 2024 में गांव रोजा याकूबपुर निवासी भाग सिंह और उसका पुत्र सचिन उनके घर आए और खिलौना बनाने की कंपनी में पार्टनर बनाने का प्रस्ताव दिया। दोनों ने आकर्षक मुनाफे का लालच देकर कुछ दस्तावेज भी दिखाए, जिससे वह और उनके परिचित राजकुमार शर्मा झांसे में आ गए। आरोपियों के कहने पर उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे जुटाकर करीब 12 लाख रुपये नकद और 3.18 लाख रुपये ऑनलाइन दिए। आरोपियों ने करीब 11.40 लाख रुपये ऑनलाइन ओमप्रकाश और उसकी पत्नी सविता को दिलवाए। जिन्हें खिलौना बनाने वाली मशीन उपलब्ध कराने वाला बताया गया था। मशीन कंपनी के नाम पर मंगाने की बात कही गई लेकिन बाद में वह आरोपियों के व्यक्तिगत नाम पर मंगाई गई।
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कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने और जीएसटी नंबर दिलाने के नाम पर उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता और उनके साथी से कई स्टाम्प पेपर व कोरे कागजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। बावजूद न तो कंपनी का पंजीकरण कराया गया और न ही कोई जीएसटी नंबर लिया गया। जब उन्होंने पैसे वापस करने का दबाव बनाया तो आरोपियों ने केवल 3.18 लाख रुपये ही लौटाए, जबकि शेष 23.40 लाख रुपये अब तक वापस नहीं किए गए हैं। रकम मांगने पर जान से मारने तथा एससी/एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।

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