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Noida News: रवि काना की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस ने खटखटाए कोर्ट का दरवाज
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(अदालत से)
- जांच में पेश न होने पर सेक्टर-63 पुलिस पहुंची जिला अदालत, बचाव पक्ष ने किया विरोध
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जबरन वसूली और धमकी के मामले में आरोपी गैंगस्टर रवि काना की अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस ने जिला अदालत में याचिका दाखिल की है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान विवेचना अधिकारी की ओर से कहा गया कि अदालत द्वारा तय शर्तों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए अग्रिम जमानत को रद्द किया जाए। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च 2026 की तारीख नियत की है।
सूरजपुर स्थित जिला अदालत ने 11 फरवरी 2026 को रवि काना को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की थी। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि आदेश जारी होने के सात दिन के भीतर आरोपी को संबंधित विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग करना होगा। यह भी कहा गया था कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।
अदालत के आदेश के बाद रवि काना की ओर से अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर विवेचक के समक्ष उपस्थित होने की शर्त में राहत देने की मांग की थी। अर्जी में तर्क दिया गया था कि आरोपी को नोएडा पुलिस से खतरा है, ऐसे में सीधे पुलिस के सामने पेश होना सुरक्षित नहीं है। हालांकि, अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। अदालती आदेश के अनुसार रवि काना को 18 फरवरी से पहले सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस के समक्ष पेश होना था, लेकिन वह निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं हुआ। इधर, रवि काना की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर विवेचक के समक्ष पेश होने की शर्त से छूट की मांग की गई है। हालांकि, इस याचिका पर अभी तक सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। ऐसे में जिला अदालत में दाखिल निरस्तीकरण अर्जी पर 16 मार्च को सुनवाई होगी।
- जांच में पेश न होने पर सेक्टर-63 पुलिस पहुंची जिला अदालत, बचाव पक्ष ने किया विरोध
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जबरन वसूली और धमकी के मामले में आरोपी गैंगस्टर रवि काना की अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस ने जिला अदालत में याचिका दाखिल की है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान विवेचना अधिकारी की ओर से कहा गया कि अदालत द्वारा तय शर्तों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए अग्रिम जमानत को रद्द किया जाए। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च 2026 की तारीख नियत की है।
सूरजपुर स्थित जिला अदालत ने 11 फरवरी 2026 को रवि काना को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की थी। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि आदेश जारी होने के सात दिन के भीतर आरोपी को संबंधित विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग करना होगा। यह भी कहा गया था कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।
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अदालत के आदेश के बाद रवि काना की ओर से अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर विवेचक के समक्ष उपस्थित होने की शर्त में राहत देने की मांग की थी। अर्जी में तर्क दिया गया था कि आरोपी को नोएडा पुलिस से खतरा है, ऐसे में सीधे पुलिस के सामने पेश होना सुरक्षित नहीं है। हालांकि, अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। अदालती आदेश के अनुसार रवि काना को 18 फरवरी से पहले सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस के समक्ष पेश होना था, लेकिन वह निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं हुआ। इधर, रवि काना की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर विवेचक के समक्ष पेश होने की शर्त से छूट की मांग की गई है। हालांकि, इस याचिका पर अभी तक सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। ऐसे में जिला अदालत में दाखिल निरस्तीकरण अर्जी पर 16 मार्च को सुनवाई होगी।