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Noida News: एओए की कार्यप्रणाली को लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार ने मांगा स्पष्टीकरण
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-एल्डिको आमंत्रण एओए की कार्यप्रणाली पर डिप्टी रजिस्ट्रार सख्त, एओए को जारी किया नोटिस
माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा। सेक्टर-119 स्थित एल्डिको आमंत्रण सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) की कार्यप्रणाली को लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार ने एओए से स्पष्टीकरण मांगा है। निवासियों के अनुसार, यह कार्रवाई उप-पंजीयक के 15 अप्रैल 2026 के आदेश के बाद भी एओए द्वारा लिए गए निर्णयों और की गई कार्रवाइयों के संबंध में है।
निवासियों का कहना है कि 15 अप्रैल 2026 के आदेश में स्पष्ट किया गया था कि वर्तमान एओए किसी भी तरह का नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती। इसके बावजूद एओए की ओर से कई निर्णय लिए गए, जिन पर अब उप-पंजीयक ने जवाब तलब किया है। निवासियों का कहना है कि पीवीवीएनएल द्वारा दो बार स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद एओए ने उनका पालन नहीं किया। विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रीपेड बिजली मीटरों के माध्यम से मेंटेनेंस शुल्क की कटौती या वसूली नहीं की जा सकती, फिर भी इस संबंध में आवश्यक अनुपालन नहीं किया गया।
इसके अलावा बिना जीबीएम या निवासियों की स्वीकृति के नया बैंक खाता कैसे खोला गया और सोसाइटी की धनराशि उसमें किस आधार पर स्थानांतरित की गई। जब मामले की जांच एसडीएम दादरी के स्तर पर लंबित है और विभिन्न विषयों पर प्रतिबंध लागू हैं, तब पूंजीगत व्यय किस अधिकार से किए गए।
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अबतक हमें कोई लेटर नहीं मिला है। यदि लेटर हमारे पास आएगा तो एओए की ओर से स्पष्टीकरण भेजा जाएगा। -संदीप मित्तल, एओए अध्यक्ष, एल्डिको आमंत्रण
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माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा। सेक्टर-119 स्थित एल्डिको आमंत्रण सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) की कार्यप्रणाली को लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार ने एओए से स्पष्टीकरण मांगा है। निवासियों के अनुसार, यह कार्रवाई उप-पंजीयक के 15 अप्रैल 2026 के आदेश के बाद भी एओए द्वारा लिए गए निर्णयों और की गई कार्रवाइयों के संबंध में है।
निवासियों का कहना है कि 15 अप्रैल 2026 के आदेश में स्पष्ट किया गया था कि वर्तमान एओए किसी भी तरह का नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती। इसके बावजूद एओए की ओर से कई निर्णय लिए गए, जिन पर अब उप-पंजीयक ने जवाब तलब किया है। निवासियों का कहना है कि पीवीवीएनएल द्वारा दो बार स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद एओए ने उनका पालन नहीं किया। विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रीपेड बिजली मीटरों के माध्यम से मेंटेनेंस शुल्क की कटौती या वसूली नहीं की जा सकती, फिर भी इस संबंध में आवश्यक अनुपालन नहीं किया गया।
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इसके अलावा बिना जीबीएम या निवासियों की स्वीकृति के नया बैंक खाता कैसे खोला गया और सोसाइटी की धनराशि उसमें किस आधार पर स्थानांतरित की गई। जब मामले की जांच एसडीएम दादरी के स्तर पर लंबित है और विभिन्न विषयों पर प्रतिबंध लागू हैं, तब पूंजीगत व्यय किस अधिकार से किए गए।
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अबतक हमें कोई लेटर नहीं मिला है। यदि लेटर हमारे पास आएगा तो एओए की ओर से स्पष्टीकरण भेजा जाएगा। -संदीप मित्तल, एओए अध्यक्ष, एल्डिको आमंत्रण