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दिल्ली: डीयू के कॉलेजों में हॉस्टल की मांग को लेकर पीआईएल दायर, हाईकोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार

Tue, 08 Sep 2026 12:20 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 08 Sep 2026 12:20 PM IST
सार

याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

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PIL filed in Delhi High Court regarding the demand for hostels in DU colleges
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास पेइंग गेस्ट (पीजी) भवन के ढहने की घटना के बाद दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को दिल्ली हाई कोर्ट ने अत्यावश्यक आधार पर सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।

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याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की व्यापक दिशा अंतरिम आदेश के रूप में नहीं दी जा सकती।

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