फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Rape survivor had a tattoo of the accused's name on her chest; High Court reduced the sentence

Delhi NCR News: दुष्कर्म पीड़िता ने बनवाया था आरोपी के नाम का टैटू, हाईकोर्ट ने सजा घटाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:14 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन


नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और अपहरण के मामले में दोषी युवक की सजा को घटाते हुए कहा कि लड़की ने छाती पर आरोपी के नाम का टैटू बनवाया था और स्वेच्छा से उसके साथ मनाली गई थी। अदालत ने कहा कि 17 साल बाद युवक को फिर जेल भेजना न्याय की हत्या के समान होगा।

न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि दोनों के बीच प्रेमपूर्ण रिश्ता था, हालांकि लड़की की उम्र के कारण यह रिश्ता कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकता था। इसलिए अदालत ने दोषी द्वारा पहले से बिताई गई करीब दो साल चार महीने की सजा को पर्याप्त माना। मामला जून 2009 का है। उस समय लड़की करीब 14 साल की थी और आरोपी करीब 18 साल का। लड़की घर से गायब हो गई थी और आरोपी के साथ पहले कनॉट प्लेस और फिर मनाली गई थी। दोनों दो दिन बाद दिल्ली लौटे थे। आरोपी को 2011 में दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट में अपील के दौरान उसने सजा को चुनौती दी, दोषसिद्धि को नहीं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed