फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Restricting children's use of social media is a policy decision; the government will decide: Delhi High Court.

बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाना नीतिगत फैसला, सरकार तय करेगी : दिल्ली हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध या पाबंदी लगाना नीतिगत मामला है, जिसे सरकार को तय करना चाहिए। अदालत ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (सीएसएएम) पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर ये बातें कहीं। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगी। याचिकाकर्ताओं के सुझावों को ध्यान में रखते हुए और सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित सभी हितधारकों से सलाह-मशविरा करने के बाद उचित फैसला लिया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट कहा, ये सब नीति के दायरे में हैं। वे इस पर विचार करेंगे आपके (याचिकाकर्ताओं के) विचार सरकार द्वारा ध्यान में रखे जाएंगे। यह नीति का क्षेत्र है, अदालत का काम नहीं कि वह निर्देश दे कि यह बैन करो या वह बैन करो। उन्हें देखने दें और फिर आदेश पारित करें। अदालत ने सरकार को कोई समयसीमा भी तय नहीं की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed