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श्रद्धा हत्याकांड : विदेशी गवाहों के वीसी से बयान की अर्जियां खारिज
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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड में अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल तीन अर्जियों को खारिज कर दिया है। इन अर्जियों में विदेशी गवाहों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवारिंदर सिंह जग्गी ने 1 जून को दिए आदेश में कहा कि कानून में बदलाव के कारण नई अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल्स, 2025 लागू हो चुके हैं, इसलिए पुरानी अर्जियां खारिज की जाती हैं।
हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष को नई नियमावली के तहत ताजा अर्जियां दाखिल करने की पूरी छूट दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नए व्यापक नियमों के लागू होने के कारण तीनों अर्जियों को खारिज किया जाता है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड देशभर में चर्चित है। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला पर सहमति संबंध में रहने वाली श्रद्धा वालकर की हत्या करने और शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है। मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट में चल रही है। अभियोजन पक्ष विदेश में रह रहे कुछ गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज कराना चाहता था, जिसके लिए उसने तीन अलग-अलग अर्जियां दी थीं। ब्यूरो
हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष को नई नियमावली के तहत ताजा अर्जियां दाखिल करने की पूरी छूट दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नए व्यापक नियमों के लागू होने के कारण तीनों अर्जियों को खारिज किया जाता है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड देशभर में चर्चित है। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला पर सहमति संबंध में रहने वाली श्रद्धा वालकर की हत्या करने और शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है। मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट में चल रही है। अभियोजन पक्ष विदेश में रह रहे कुछ गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज कराना चाहता था, जिसके लिए उसने तीन अलग-अलग अर्जियां दी थीं। ब्यूरो
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