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Supertech: सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा की याचिका खारिज, 13 मई तक करना है सरेंडर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Sat, 11 May 2024 06:20 PM IST
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सार
सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है।

पटियाला हाउस कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने मेडिकल और स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत को 90 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। अरोड़ा को पिछले साल 2023 जून में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अरोड़ा को 13 मई शाम पांच बजे तक सरेंडर करने के लिए कहा है।

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ट्विन टावर से भी जुड़ा है नाम
एफआईआर में अरोड़ा और सुपरटेक पर फ्लैट बुक कराने वालों से अग्रिम राशि लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। ईडी के मुताबिक, सुपरटेक और समूह की कंपनियों ने फ्लैट खरीदारों की राशि के आधार पर बैंक से कर्ज लिए और राशि का गबन कर लिया। दूसरी कंपनियों के नाम से जमीन खरीदी गई और उनके आधार पर भी बैंकों से कर्ज ले लिया। कर्ज नहीं चुकाने से करीब 1,500 करोड़ के कर्ज गैर निष्पादित संपत्तियां बन गए।
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कौन हैं आरके अरोड़ा
आरके अरोड़ा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं। वह सुपरटेक लिमिटेड के मालिक हैं। अरोड़ा ने 34 कंपनियां खड़ी की हैं। ये कंपनियां सिविल एविएशन, कंसलटेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन तक के काम करती हैं। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आरके अरोड़ा ने तो कब्रगाह बनाने तक की कंपनी भी खोली है।